Responsive Ad Slot

Latest

latest

#धमाका बड़ी खबर : शहर के जाने माने व्यवसाई नरेंद्र जैन भोला, हर्षित जैन सहित मुनीम महेश शर्मा पर कोतवाली में केस दर्ज

शुक्रवार, 18 अक्टूबर 2024

/ by Vipin Shukla Mama
ऋषि शर्मा की रिपोर्ट 
शिवपुरी। शहर के जाने माने व्यवसाई नरेंद्र जैन भोला, हर्षित जैन निवासी राजेश्वरी रोड शिवपुरी सहित उनके मुनीम महेश शर्मा पर सिटी कोतवाली में कूट रचित अनुबंध तैयार करने के मामले में केस दर्ज किया गया है। पोहरी के भाजपा नेता प्रदुम्न वर्मा की फरियाद पर ये केस दर्ज किया गया। जिसमें धारा 420, 467, 468, 471 और धारा 34 में मामला दर्ज किया गया। 
उक्त मामले में कोतवाली पुलिस को प्रद्युमन वर्मा पुत्र स्व. श्री श्रवण लाल वर्मा उम्र 45 साल निवासी सिटी सेंटर कोलोनी शिवपुरी, जिला शिवपुरी ने आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करने हेतु मय दस्तावेज के प्रस्तुत किया था। आवेदन पत्र में लिखा था कि नरेन्द्र जैन पुत्र स्वरूपचंद जैन, निवासी वार्ड नंबर 9,.राजेश्वरी रोड, शिवपुरी एवं हर्षित जैन पुत्र नरेन्द्र जैन व महेश शर्मा पुत्र मिश्रीलाल शर्मा के विरुद्ध कुटरचित दस्तावेज करने व धोखाधड़ी करने से अपराध दर्ज किया जावे क्योंकि नरेन्द्र जैन पुत्र स्वरूपचंद जैन के द्वारा शिवपुरी कोतवाली में अपराध क्रमांक 884/2023 प्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 22.12.2023 को दर्ज करवाया गया था जिसमें यह उल्लेख किया गया कि नरेन्द्र जैन ने प्रार्थीगण से दिनांक 20.01.2023 को वार्ड क्रमांक 2, कमला हैरिटेज हेरिटेज होटल के सामने, शिवपुरी में भूमि प्लट स्थित ग्राम.राजपुरा, सर्कुलर रोड पर तीन-तीन हजार वर्ग फीट दोनों मिलाकर छः हजार वर्ग फीट भूमि सर्वे नंबर 80/4 मिन 4 के भाग की भूमि को 2250/- वर्ग फीट के हिसाब से मौखिक रूप से क्रय करने का सौदा किया था व इस हेतु समय-समय पर नगद राशि प्रदान की गई थी व प्रार्थीगण के खाते में दिनांक 9.05.2023 को आरटीजीएस के माध्यम से पाँच-पाँच लाख रूपये प्राप्त हुये थे। इस प्रकार यह उल्लेख किया गया कि मौखिक अनुबंध के आधार पर कुछ राशि लेने के उपरांत भी जब रजिस्ट्री नहीं कराई तब नरेन्द्र जैन के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। सम्पूर्ण प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 884/2023 में नरेन्द्र जैन द्वारा मौखिक अनुबंध के आधार पर अमानत में खयानत करने का आक्षेप लगाया गया है व एफ.आई.आर. की दिनांक 22.12.2023 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया गया व अनुसंधान अधिकारी के द्वारा अनुसंधान पूर्ण होने के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त नरेन्द्र जैन के द्वारा एक फर्जी कूटरचित विक्रय अनुबंध पत्र दिनांकित 15.03.2023 को तैयार कराया गया जिसमें साक्षी हर्षित जैन पुत्र नरेन्द्र जैन निवासी वार्ड न 09 राजेश्वरी रोड, महेश शर्मा पुत्र मिश्रीलाल शर्मा निवासी वार्ड नं 38 शांति नगर शिवपुरी को साक्षी बनाया है। ताकि विक्रय के अनुपालन के संबंध में यह सिविल वाद दायर कर सके। उक्त नरेन्द्र जैन के द्वारा प्रार्थीगण के विरुद्ध एक सिविल वाद क्रमांक आरसीएस ए 24/2024 दिनांक 12.04.2024 को दायर किया गया जिसमें प्रार्थीगण को माननीय न्यायालय से नोटिस प्राप्त हुए जब प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि नरेन्द्र जैन मेरे व मेरे भाई दीपक वर्मा के विरूद्ध कूटरचित दस्तावेज तैयार कर सिविल वाद माननीय न्यायालय मे लगाया है जो मेरे द्वारा नरेन्द्र जैन के द्वारा वाद पत्र में संलग्न दस्तावेज की प्रतिया माननीय न्यायालय की नकल शाखा से सर्टिफाईड प्रतिया प्राप्त की तब प्रार्थीगण को ज्ञात हुआ कि उक्त अनुबंध पत्र कूटरचित दस्तावेज होकर मेरे व मेरे भाई दीपक वर्मा के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर सिविल वाद में लाभ लेने के उद्देश्य से तैयार करवाया गया जो कि एक पंजीकृत दस्तावेज नहीं है और ना ही नोटराईज्ड है। यदि इस तरह का कथित अनुबंध दिनांक 15.03.2023 अस्तित्व में होता तो कोई कारण नहीं था कि नरेन्द्र जैन दिनांक 22.12. 2023 को प्रार्थीगण के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराते वक्त इस अनुबंध पत्र की प्रति कोतवाली थाना को प्रदान नहीं करते। एफ.आई.आर. लिखाते वक्त उक्त अनुबंध के बारे में कोई जानकारी प्रदान नहीं की गयी, ना ही अनुसंधान के दौरान इसकी प्रति उपलब्ध कराई गई जिससे स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि यह अनुबंध पत्र फर्जी व कूटरचित है, सिर्फ सिविल दावे में लाभ लेने के उद्देश्य से इस अनुबंध पत्र को कूटरचित रूप से तैयार किया गया है। उक्त अनुबंध पत्र में मेरे व मेरे भाई दीपक वर्मा के हस्ताक्षर भी फर्जी बनाये गये हैं व इसी कारण से उक्त अनुबंध पत्र ना ही पंजीकृत है व ना ही नोटराईज्ड है। मेरे व मेरे भाई दीपक वर्मा के द्वारा नरेन्द्र जैन से कोई लिखित अनुबंध नहीं किया है। जिस समय उक्त कथित कूटरचित अनुबंध पत्र दिनांकित 15.03.2023 3 को तैयार किया गया, उसी समय से यह स्पष्ट रूप से नरेन्द्र जैन साथ उक्त फर्जी अनुबंध पत्र के साक्षीगण हर्षित जैन व महेश शर्मा भी शामिल हैं। कूटरचित के अनुबंध पत्र दिनांक 15/03/23 को नरेन्द्र जैन ने अपने सहयोगियो हर्षित जैन व महेश शर्मा के साथ मिलकर तैयार करवाया था उस समय मै दिनांक 09/03/23 से 14/03/23तक विदेश था व 14/03/23 की रात्रि में इंदौर पहुंचा हूं। साथ ही मेरे भाई दीपक वर्मा के पुत्र का स्वास्थय ठीक न होने से मेरे भाई दीपक वर्मा भी 14/03/23 को इंदौर में ही थे व भाई दीपक वर्मा अपने पुत्र का इलाज अस्पताल इंदौर ही करा रहे थे जो दिनांक 15/03/23 को भाई दीपक का पुत्र CHL hospital में भर्ती कराया गया था जो मैं व भाई दोनो बच्चे के इलाज के लिए इंदौर ही थे फिर मैं 17/03/23 को मै शिवपुरी घर आया था। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि नरेन्द्र जैन पुत्र स्वरूपचंद जैन, निवासी वार्ड नंबर 9, राजेश्वरी रोड, शिवपुरी के द्वारा तथाकथित फर्जी अनुबंध पत्र दिनांक 15.03.2023 कूटरचित रूप से अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से व प्रार्थीगण के साथ छलकपटपूर्वक धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से तैयार कराया गया है व उचित धाराओं में नरेन्द्र जैन, हर्षित जैन पुत्र नरेन्द्र जैन व महेश शर्मा पुत्र मिश्रीलाल शर्मा के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करने की कृपा करें एवं समस्त दस्तावेज इस आवेदन के साथ संलग्न हैं। संलग्न दस्तावेजः-1. कथित अनुबंध पत्र न्यायालय से प्राप्त नकल प्रति दिनांक 15.03.2023, 2. प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांक 884/2023 की सत्यापित छायाप्रति, 3. प्रार्थी व प्रार्थी के भाई की हस्ताक्षर नमूना की बैक से प्राप्त प्रति की छायाप्रति-02 प्रार्थी प्रद्युमन वर्मा पुत्र स्व. श्री श्रवण लाल वर्मा निवासी सिटी सेंटर कलोनी, शिवपुरी, जिला शिवपुरी, म.प्र.मो 9826250755 हस्ताक्षर हिन्दी आवेदक प्रद्युमन उक्त आवेदन पत्र के मजवून से प्रथम दृष्टया मामला धारा 420, 467, 468, 471, 34 भादवि का पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध किया जाता है।

कोई टिप्पणी नहीं

एक टिप्पणी भेजें

© all rights reserved by Vipin Shukla @ 2020
made with by rohit Bansal 9993475129