उक्त घटनाओं के संबंध में यदि कोई आम नागरिक अपना कथन साक्ष्य देना चाहे अथवा कोई लिखित या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहे तो ऐसा व्यक्ति अपने साक्ष्य दस्तावेज न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग शिवपुरी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर कार्यालयीन समय में दिनांक 26.11.2024 तक प्रस्तुत कर सकता है। सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रेस विज्ञप्ति प्रसारित की गई है।

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