श्री जितेन्द्र कुमार गोयल एडवोकेट शिवपुरी ने बताया कि आलोक तिवारी पुत्र श्री रामजीदास तिवारी निवासी राजेश्वरी रोड शिवपुरी की ओर से अजय गुप्ता पुत्र श्री रमेशचंद गुप्ता निवासी लाल कोठी, गायत्री मंदिर के पास, फिजीकल रोड शिवपुरी के विरुद्ध 5,00,000/- रुपये की अदायगी बावत दिया गया चैक डिस्ऑनर हो जाने के आधार पर प्रकरण धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत न्यायालय में पेश किया था, जो प्रकरण क. 771/2018 पर विचाराधीन रहा है, उक्त प्रकरण में न्यायालय सी.जे. एम. शिवपुरी श्री रवि कुमार बौरासी ने अंतिम निर्णय दिनांक 29.11. 2024 को पारित किया है, जिसके अनुसार न्यायालय द्वारा अजय गुप्ता पुत्र श्री रमेशचंद गुप्ता लाल कोठी फिजीकल रोड शिवपुरी को दोषी पाकर 1 वर्ष के कारावास से दण्डित किया है साथ ही परिवादी आलोक तिवारी को प्रतिकर के रूप में 7,91,000 /- रुपये अदा करने का भी आदेश दिया है।

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