
#धमाका बड़ी खबर: पुरानी सब्जी मंडी में भू-खण्ड आवंटन के नाम पर 50-50 हजार की वसूली के मामले में दो पर केस दर्ज
शिवपुरी। पुरानी सब्जी मंडी के भू-खण्ड आवंटन कराने के नाम पर 50-50 हजार रूपये की मांग एवं 50 हजार की वसूली की जाकर पैसों की मांग कर धोखाधडी एवं अमानत में खयानत का आपराधिक कृत्य सामने आने पर दो मंडी व्यवसायियों के विरुद्ध कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया है। एसडीएम उमेश कौरव ने बताया कि उक्त मामले को लेकर उनके द्वारा एक आवेदन पत्र भारसाधक अधिकारी कृषि उपज मण्डी समिति शिवपुरी की हैसियत से हस्ताक्षरशुदा उप निरीक्षक मण्डी शिवपुरी के माध्यम से कोतवाली भेजा था। जिसमें कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति शिवपुरी, जिला शिवपुरी (म.प्र.) क्रमांक/मंडी स्था/2025/462 शिवपुरी दिनांक 06.01.2025 प्रति, थाना प्रभारी, थाना कोतवाली शिवपुरी को आपराधिक प्रकरण दर्ज करने कहा था। उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आज दिनांक 06.01.2025 को प्रकाशित समाचार पुरानी मंडी में भू-खण्ड दिलाने के नाम पर 94 व्यापारियों से 50-50 हजार की अवैध वसूली पढ़ने पर ज्ञात हुआ कि इरशाद खान निवासी इन्दा कालोनी एवं कल्याण धाकड निवासी शिवपुरी जो कि सब्जी मंडी के लायसेंसी व्यापारी है उनके द्वारा पुरानी सब्जी मंडी के भू-खण्ड आवंटन कराने के नाम पर 50-50 हजार रूपये की मांग एवं वसूली की जाकर पैसों की मांग कर धोखाधडी एवं अमानत में खयानत का आपराधिक कृत्य किया है। समाचार पत्र में सब्जी मडी व्यापारी सतीश खटीक के कथन भी छपे है जिसमें उसके द्वारा पचास हजार रूपये कल्याण एवं इरशाद खान को दिए जाना स्वीकार किया है। इस प्रकार श्री कल्याण धाकड एवं श्री इरशाद खान द्वारा मंडी अधिकारियों के नाम पर पैसे वसूल किए गए है। उपरोक्त संबंध में पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने की कार्यवाही करें। संलग्रः- पेपर कटिंग की छायाप्रति। हस्ताक्षर अग्रेजी अपठनीय दिनांक 06.01.25 भारसाधक अधिकारी कृषि उपज मंडी समिति शिवपुरी। उपरोक्त आवेदन के मजबून से प्रथम दृष्टया मामला धारा 316(2), 318 (4), 3(5) बीएनएस का पाये जाने से अपराध पंजीवद्ध किया जाता है।

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