शिवपुरी। शिवपुरी पुलिस ने आमजन के नाम एक अपील जारी की है जिसमें मीडिया के लिए भी चेतावनी है। एडिशनल एसपी संजीव मुले ने कहा है कि "प्रायः यह देखने में आ रहा है कि किसी भी तरह के यौन संबंधी अपराधों में पीड़िता का नाम वीडियो या फोटो मुद्रित या प्रसारित कर दिया जाता है। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 72 के तहत दंडनीय अपराध है। यदि भविष्य में इसका पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। बल्कि सभी याद रखें कि यदि इस तरह का कोई भी वीडियो या समाचार किसी को प्राप्त होता है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें जिससे वैधानिक कारवाई पुलिस कर सकेगी।
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