शिवपुरी। चैक बाउंस के प्रकरण में कैलाश नारायण को 6 माह का कारावास एवं 5,67,500 /- रूपये के प्रतिकर से दण्डित किया है।
श्री जितेन्द्र कुमार गोयल एडवोकेट शिवपुरी ने बताया कि हरिओम जैन पुत्र स्व. श्री शिवचरणलाल जैन निवासी फिजीकल रोड शिवपुरी की ओर से कैलाश नारायण अहिरवार (पटवारी) पुत्र श्री हरदास अहिरवार निवासी कृष्णपुरम कॉलोनी शिवपुरी के विरुद्ध 5,00,000/- रुपये की अदायगी बावत दिया गया चैक डिस्ऑनर हो जाने के आधार पर प्रकरण धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत न्यायालय में पेश किया था, जो प्रकरण क. 559/2023 पर विचाराधीन रहा है, उक्त प्रकरण में न्यायालय जे.एम.एफ.सी. शिवपुरी श्रीमती प्रियाा शर्मा ने अंतिम निर्णय दिनांक 30.04.2025 को पारित किया है, जिसके अनुसार न्यायालय द्वारा कैलाश नारायण अहिरवार को दोषी पाकर 6 माह के कारावास से दण्डित किया है साथ ही परिवादी हरिओम जैन को प्रतिकर के रूप में 5,67,500/- रूपये अदा करने का भी आदेश दिया है।

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