Responsive Ad Slot

Latest

latest

#धमाका_न्यूज: गंभीर धाराओं में आरोपी को नहीं मिली राहत, अधिवत्ता ऋतु शर्मा द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर न्यायालय ने जमानत आवेदन खारिज किया

गुरुवार, 29 मई 2025

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। अधिवत्ता ऋतु शर्मा द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर न्यायालय ने गंभीर धाराओं में आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया। 
माननीय विशेष न्यायाधीश (एससी / एसटी एक्ट) शिवपुरी की अदालत में दिनांक 28-05-25 को आरोपी जयपाल यादव, निवासी ग्राम इमलोदा, थाना इंदार जिला शिवपुरी द्वारा दायर प्रथम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। यह आदेश आपत्तिकर्ता अधिकता ऋतु शर्मा कार्यालय वर्मा कॉलोनी शिवपुरी द्वारा प्रस्तुत प्रभावी आपत्ति के आधार पर पारित किया गया। अभियोजन के अनुसार, आरोपी के विरूद थाना इंदार में धारा-296, 115(2), 118(1), 351/2), 3/5) वीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। प्रकरण में आरोपी पर गंभीर आरोप हैं जिसमें मारपीट के साथ लुहांगी फरसा का प्रयोग करते हुए फरियादी को धारदार हथियार से चोट आना व अस्थिभंग होना लेख किया है व आरोपी पर कई गम्भीर मामले पूर्व में भी दर्ज हैं। न्यायालय ने अधिवक्ता ऋतु शर्मा की आपत्ति को गम्भीरता से लेते हुए आरोपी की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया। न्यायालय ने माना कि मामले की प्रकृति अत्यन्त गम्भीर है और वर्तमान परिस्थितियों में आरोपी को जमानत पर रिहा करना न्याया के हित में नहीं होगा।
यह आदेश अधिवक्ता ऋतु शर्मा की पैरवी और सशक्त आपत्ति के चलते पारित हुआ जो पीड़ित पक्ष के लिये महत्वपूर्ण न्यायिक विजय मानी जा रही है।












कोई टिप्पणी नहीं

एक टिप्पणी भेजें

© all rights reserved by Vipin Shukla @ 2020
made with by rohit Bansal 9993475129