शिवपुरी। बालकों के विरुद्ध बढ़ते यौन अपराध गंभीर चिंता और चिंतन का विषय है। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम जैसे कठोरतम कानून के बावजूद भी अपराधियों को उचित दंड नहीं मिल पा रहा है,जिसके पीछे अनेकों कारण है। पीड़ित को शीघ्र न्याय और
अपराधियों को उचित दंड मिल सके, इसके लिए अब प्रत्येक पॉक्सो पीड़ित बालक को एक सहायक व्यक्ति उपलब्ध कराया जाएगा। जो बच्चे को होने वाली क्षति को कम करने, न्याय तक पहुंच को सुगम बनाने और उसके पुनर्वास में मदद करेगा। दरअसल पॉक्सो कानून में पीड़ित को जरूरत होने पर सहायक व्यक्ति उपलब्ध कराने का प्रावधान था, किंतु
बहुत कम मामलों में पीड़ितों को सहायक व्यक्ति उपलब्ध कराए गए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हर पीड़ित को सपोर्ट पर्सन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग