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#धमाका_न्यूज: क्या इसलिए निपट गए निज सचिव महेश लोधी? आदिवासियों की भूमि हड़पने के मामले में पिछोर विधायक प्रीतम लोधी के निज सचिव महेश लोधी के पिता सहित रिश्तेदार आदि के विरुद्ध मायापुर थाने में दर्ज हुई एफआईआर

गुरुवार, 3 जुलाई 2025

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी/पिछोर। पिछोर विधानसभा इलाके में आदिवासियों की भूमि पटवारी से मिलकर दस्तावेजों में हेराफेरी कर अपने नाम करवाने के मामले में दर्ज हुई एक एफआईआर ने जिले भर में खासा हंगामा खड़ा कर डाला है। दरअसल खनियाधाना तहसीलदार की फरियाद पर ये केस इसी मामले में निलंबित पटवारी सहित पिछोर विधायक प्रीतम लोधी के निज सचिव महेश लोधी के पिता वीर सिंह लोधी सहित रिश्तेदार आदि के विरुद्ध मायापुर थाने में दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं जब ये मामला प्रकाश में आया तो विधायक प्रीतम लोधी ने बिना एक पल गवाए अपने निज सचिव को दायित्व से मुक्त कर दिया जिसकी सूचना कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी को भेजी थी। उनके स्थान पर अब दीपक यादव को दायित्व सौंपा है।
आदिवासियों को शिकायत से रोका गया
उक्त मामले में आदिवासियों की भूमि खुर्द बुरद करने के बाद जब उन्होंने जिला प्रशासन से शिकायत करनी चाही तो उन्हें रोका गया। बाद में जिला कलेक्टर तक ये शिकायत पहुंची और जांच हुई तो पोल खुली। जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। 
निज सचिव बदलने का पत्र डाला तो असली वजह से अंजान लोगों ने जताया रोष
निज सचिव महेश लोधी को बदले जाने का पत्र खुद महेश ने सोशल मीडिया पर डाला। जिसे पढ़कर उनके करीबी लोगों ने रोष जताया। विधायक को लोग कोसने लगे, लेकिन बाद में पता लगा कि भूमि घोटाले को लेकर उन्हें इस दायित्व से मुक्त किया गया है।
ये दर्ज हुई एफआईआर
सुचनाकर्ता पदेन तहसीलदार तहसील खनियाधाना मो 7879040049 द्वारा थाने पर उपस्थित होकर श्रीमान एडीएम पिछोर के आदेश प्रकरण कमाक 0029/9-121/2025-26 दिनाक 30.06.2025 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पिछोर जिला शिवपुरी के एसडीओ (2025/ 07 पिछोर दिनाक 30/06/2025 और कार्यालय तहसीलदार तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी के पत्र माह /2025/343 खनियाधाना दिनाक 30/06/2025 अपराध कायमी हेतु प्रपत्र या जामाक 01 लगायत 46 आकर पेश किया। जिसका मजवून हस्त है न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजसव किशोर जिला शिवपुरी मप्र प्रकरण क्रमांक 0029 121/2025-26 //आदेश तहसीलदार तहसील खनियाधाना द्वारा प्रतिवेदन प्रति लह/2025/324 खनियाधाना, दिनाक 18.06.2025 के साथ राजा निरीक्षक व पटवारी प्रतिवेदन प्रस्तुत कर लिखा है कि आवेदक मोतीलाल आदिवासी आदि निवासी लोहरक्षा द्वारा प्रस्तुत शिकायती आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि ग्राम लोहरछा स्थित सर्वे नंबर 12 रकवा 4.45 है एव सर्व नंबर 15 रकवा 0.23 हे पर हम सभी आदिवासी सहखातेदारों के नाम दर्ज थी। जल भूमि बीजा पटवारी ग्राम लोहखा के द्वारा पाम लोहा स्थित सबै नथर 12 रकचा 4.45 है में शिवा पुत्र मोहन आदिवासी एवं सर्वे में 15 रकबा 0.23 हे में वीरसिंह पुत्र गुन्त सिंह जाति लोधी के नाम बिना जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के राजस्व रिकर्ड में छेडछाड किये जाने के कम में नामूराम आदिवासी निलंबित पटवारी तहसील खनियाधाना, पवन सिंह पुत्र बजाभान सिंह नाति लोधी निवासी ग्राम ममरौनी तहसील बनियाधाना शिवा पुत्र मोहन आदिवासी, वीरसिंह पुत्र भगुन्त सिंह जाति लोधी याम मोहरक्षा तहसील खनियाधाना दोषी है। अतः विचारोपरात प्रश्वाधीन भूमि ग्राम लोहरा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 12 रकवा 4.45 है एवं सर्वे न 15 रकवा 0.23 है पर उक्तानुसार समस्त अवैध प्रविष्टी विलोपित कर राजस्व रिकार्ड सलए तहसीलदार प्रतिवेदन (प्रदर्श-P1) राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन (प्रदर्श-P2) के अनुसार राजस्व रिकर्ड अद्यतित किये जाने वाबत आदेश जारी किया जाता है। तहसीलदार चनियाधाना आदेश का अमल करवा कर सूचित करें। तहसीलदार तहसील खनियाधाना को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में आदिवासी वर्ग की भूमि को अवैध रूप से खुर्द-बुर्द करने के सबंध में दोषी कर्मचारी नाथूराम आदिवासी निलंबित पटवारी तहसील खनियाधाना, के विरुद्ध भारतीय न्याय सहिता बी. एन. एस की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करायें एवं पवन सिंह पुत्र ब्रजभान सिंह जाति लोधी निवासी ग्राम ममरौनी तहसील खनियाधाना, तथा वीरसिंह पुत्र भगुन्त सिंह जाति लोधी ग्राम लोहरछा तह‌सील खनियाधाना पर (बी.एन. एस.) की सुसगत धाराओं एवं अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत आदिवासी वर्ग की भूमि को खुर्द-बुर्द करने एव हडपने के क्रम में संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करावे एवं शिवा पुत्र मोहन आदिवासी के पते की सही बच कर उसके विरुद्ध भी (बी. एन. एस.) की धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराये। तह‌सीलदार खनियाधाना अभिलेख अद्यतित कर एवं प्राथमिकी दर्ज कर इस न्यायालय को सूचित करें। अपठित हस्ताक्षर शिवदयाल  अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुविभाग पिछोर पृ.क्र./एसडीओ/2025/08 पिछोर, दिनांक 30/06/2025 उपरोक्त मजबून पर से अपराध धारा 318(4),336(3), 337,338 बीएनएस एवं (17) एससीएसटी एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।









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