#धमाका_न्यूज: चेक बाउंस के मामले में न्यायालय ने रिलैक्स प्वाइंट वाले नरेश शिवहरे को सुनाई सजा
शिवपुरी। विवरण इस प्रकार है कि परिवादी भूपेंद्र भारती जो पोस्ट ऑफिस शिवपुरी में कार्यरत हैं उनके द्वारा उनके द्वारा आरोपी नरेश शिवहरे पुत्र स्वर्गीय श्री पातीराम शिवहरे निवासी फिजिकल कॉलेज के पास शिवपुरी जो कि रिलैक्स प्वाइंट दुकान के मालिक हैं को जून 2023 में नगद ₹200000 मशीनरी खरीदने एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दिए गए थे उक्त राशि परिवादी द्वारा नरेश शिवहरे को 6 महीने के लिए दी गई थी परिवादी भूपेंद्र भारती द्वारा अपने दिए गए रुपयो की 6 महीने बाद मांग की गई तब आरोपी ने परिवादी को काफी परेशान करने के बाद ₹200000 का चेक दिया जिस पर से परिवादी ने चेक को अपने खाते में जमा Kiya लेकिन परिवादी को चेक में वर्णित धनराशि प्राप्त नहीं हो सकी फिर परिवादी ने अपने अभिभाषक मनीष कुमार मित्तल के माध्यम से आरोपी नरेश शिवहरे को मांग सूचना पत्र भिजवाए इसके बाद भी आरोपी ने चेक में वर्णित धनराशि परिवादी को नहीं दी परिवादी ने मजबूरन परेशान होकर माननीय न्यायालय में अपने अभिभाषक मनीष कुमार मित्तल के माध्यम से परिवा पराक्रम लिखित अधिनियम के तहत परिवाद पत्र आरोपी के विरुद्ध पेश किया जिस पर से माननीय जेएमएफसी महोदय विद्वान न्यायाधीश प्रत्यक्ष कुलेश मैडम द्वारा संज्ञान लेते हुए प्रकरण में आई हुई साक्षी तथा गवाही एवं अन्य दस्तावेजों को देखते हुए तथा दोनों पक्षों के तर्कों को श्रवण करते हुए आरोपी नरेश शिवहरे को 3 महीने के सश्रम कारावासं एवं 340000 के प्रतिकार से दंडित किया है तथा परिवादी को न्याय शुल्क ₹9000 एवं परिवाद का खर्चा ₹500 पृथक से दिलाया है प्रकरण मैं परिवादी की ओर से पैरवी मनीष कुमार मित्तल एडवोकेट एवं उनके सह अभिभाषक विवेक जैन एडवोकेट द्वारा की गई थी।
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