#धमाका_न्यूज: नपा के आरोपी ठेकेदार अर्पित शर्मा की जमानत याचिका खारिज, नपाध्यक्ष, सीएमओ भी आ सकते हैं लपेटे में
शिवपुरी। नगर के वार्डों में गिट्टी, मिट्टी डाले बिना लाखों का भुगतान लेने के आरोपी नपा के ठेकेदार अर्पित शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। विशेष सत्र न्यायाधीश माननीय विवेक शर्मा ने अर्पित की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अब उन्हें हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। फिलहाल अर्पित को फिर जेल भेज दिया गया है लेकिन उक्त मामले में आज माननीय न्यायाधीश ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि सह अभियुक्त सहायक यंत्री जितेंद्र परिहार और उपयंत्री सतीश निगम को जमानत का लाभ इसलिए मिला, क्योंकि उन्होंने एमबी बुक में सीएमओ के आदेश पर कार्य दर्ज किए थे। जांच प्रतिवेदन में यह पाया गया कि कार्यपालन यंत्री मनोहर बागड़ी की अनुशंसा पर लेखा एवं ऑडिट परीक्षण उपरांत मुख्य नगरपालिका अधिकारी और नपाध्यक्ष द्वारा अर्पित शर्मा की फर्म मैसर्स शिवम् कंस्ट्रक्शन को भुगतान किया गया। यानि कि सह अभियुक्त जितेंद्र परिहार एवं सतीश निगम ने सीएमओ के आदेश पर कार्य एमबी बुक में दर्ज किया था, जबकि भुगतान करने में ईई मनोहर बागड़ी, सीएमओ और नपाध्यक्ष की भी भूमिका रही है। इससे यह माना जा रहा है कि इस मामले में आगे चलकर ईई बागडी के अलावा सीएमओ और नपाध्यक्ष के नाम भी केस में जोड़े जा सकते हैं!
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