उक्त कृत्य से स्पष्ट है कि श्री परमार यह कार्य करने के लिये सहमत ना होकर निर्वाचन कार्य जैसे महत्वपूर्ण कार्य में रूचि नहीं ली गई। उक्त कृत्य भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1) (ii) तथा 3 (1) (iii) (कर्तव्यनिष्ठा एवं कार्य के प्रति समर्पण का अभाव) का उल्लघंन है तथा Representation of the People Act, 1950 की धारा 13CC के अंतर्गत निर्वाचन ड्यूटी से असहयोंग के रूप में दण्डनीय है।










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