प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में दुकान के विक्रेता देवेन्द्र यादव एवं प्रबंधक परमा जाटव पर नियमित रूप से दुकान न खोलने, हितग्राहियों को राशन वितरण न करने तथा पीओएस मशीन जमा न करने के साथ खाद्यान्न में अनियमितता पाए जाने का उल्लेख किया गया है। जांच के दौरान गेहूं पीडीएस 8014 किग्रा, चावल पीडीएस 1808 किग्रा, शक्कर 01 किग्रा, नमक 68 किग्रा, मूंग 560 किग्रा, आईसीडीएस गेहूं 786 किग्रा एवं आईसीडीएस चावल 228 किग्रा खाद्यान्न के खुर्द-बुर्द किए जाने का प्रकरण सामने आया। उक्त कृत्य म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिकाओं 10(03), 11(01), 11(03) एवं 13(02) का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इस संबंध में प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था रन्नौद द्वारा संचालित उक्त दुकान के प्रबंधक एवं विक्रेता के विरुद्ध थाना बदरवास में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।












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