सहारा इंडिया की सहकारी समितियों में अपनी मेहनत की कमाई जमा करने वाले निवेशकों के लिए राहत भरी खबर है। थाना कोतवाली, जिला शिवपुरी द्वारा एक आधिकारिक नोटिस जारी कर निवेशकों को उनके फंसे हुए पैसे की वापसी (रिफंड) की प्रक्रिया के बारे में सूचित किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शुरू हुई प्रक्रिया
पुलिस द्वारा जारी पत्र के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'पिनाक मोहंती विरुद्ध भारत संघ' (W.P. No. 191/22) मामले में सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों की जमा राशि लौटाने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के अनुपालन में केंद्र सरकार ने निवेशकों के लिए एक समर्पित पोर्टल शुरू किया है।
कैसे करें आवेदन?
निवेशक अपने रिफंड के लिए सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसाइटीज (CRCS) रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि:
आवेदन केंद्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से लॉग-इन करके किया जा सकता है।
वर्तमान अपडेट्स के अनुसार, अब निवेशक ₹10 लाख तक की राशि के लिए दावा (Claim) कर सकते हैं।
जिन निवेशकों के आवेदन पहले किसी तकनीकी कारण से रिजेक्ट हो गए थे, वे पोर्टल पर Resubmission (पुनः आवेदन) के माध्यम से अपनी कमियों को सुधार सकते हैं।
45 दिनों में भुगतान का लक्ष्य
सरकारी जानकारी के अनुसार, सही तरीके से आवेदन करने और सत्यापन पूरा होने के बाद, लगभग 45 कार्य दिवसों के भीतर भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अब तक 40 लाख से अधिक निवेशकों को ₹8,800 करोड़ से ज्यादा की राशि लौटाई जा चुकी है।
शिवपुरी पुलिस ने यह सूचना जनहित में जारी की है ताकि जिले के अधिक से अधिक निवेशक जागरूक होकर आधिकारिक माध्यम से अपना पैसा वापस पाने की प्रक्रिया शुरू कर सकें।
नोट: निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक CRCS पोर्टल का ही उपयोग करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनाधिकृत एजेंट के झांसे में न आएं।













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