मुख्य समाचार बिंदु:
मामले की पृष्ठभूमि: श्री राम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड शिवपुरी ने संदीप सिंह गिल (निवासी ग्राम बालेरा) के खिलाफ ₹1,34,667 के चेक बाउंस का मामला दर्ज कराया था।
निचली अदालत का फैसला: JMFC कोर्ट शिवपुरी ने 12 दिसंबर 2025 को आरोपी संदीप सिंह को दोषी मानते हुए 3 महीने की सश्रम कैद और ₹1,98,399 जुर्माने की सजा सुनाई थी।
सत्र न्यायालय में अपील:
इस फैसले के खिलाफ आरोपी ने वरिष्ठ अधिवक्ता अरविन्द दुबे और एडवोंकेट उत्कर्ष दुबे के माध्यम से माननीय सत्र न्यायालय शिवपुरी में आपराधिक अपील दायर की।
ताजा फैसला:
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री संजय श्रीवास्तव ने एडवोकेट उत्कर्ष दुबे के तर्कों से सहमत होकर निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया।
बरी होने की तारीख:
कोर्ट ने 14 मई 2026 को आरोपी संदीप सिंह गिल को इस प्रकरण से पूरी तरह दोषमुक्त (बरी) घोषित कर दिया है।लीगल टीम: इस केस की पैरवी अधिवक्ता उत्कर्ष दुबे द्वारा की गई, जिसमें सीनियर एडवोकेट अरविंद दुबे और एडवोकेट शिवारानी गुप्ता का विशेष सहयोग रहा।












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