शिवपुरी। शिवपुरी के विशेष न्यायालय (एस.पी.डी.पी.के. एक्ट) द्वारा लूट व हत्या के आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है।
अभियोजन कहानी का विवरण:
अभियोजन के अनुसार, दिनांक 21 अप्रैल 2024 को संजय कुशवाहा अपनी टाटा टियागो कार से अपने गाँव बरखेड़ा हार से गुना जाने की कहकर निकला था। शाम लगभग 5:00 बजे संजय के भाई राजेन्द्र को सूचना मिली कि उसका भाई घायल अवस्था में फोरलेन हाईवे बरखेड़ा पुल के पास थाना बदरवास क्षेत्र में पड़ा है। राजेन्द्र कुशवाहा ने बरखेड़ा आकर देखा तो पाया कि उसके भाई संजय की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। उक्त सूचना पर से थाना बदरवास में अपराध क्रमांक 142/2024 धारा 302 भा.दं.वि. के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई और अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय का निर्णय:
विशेष सत्र न्यायालय ने आरोपी विवेक उर्फ रामअवतार रघुवंशी निवासी भामौर (जिला गुना) और आरोपी अभिषेक रघुवंशी निवासी ग्राम उकावल के पक्ष में प्रस्तुत दलीलों को स्वीकार किया।आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अभिभाषक संघ शिवपुरी के अध्यक्ष विजय तिवारी और वरिष्ठ अधिवक्ता गिरीश गुप्ता द्वारा दी गई दलीलों और साक्ष्यों से सहमत होते हुए, न्यायालय ने दोनों आरोपियों को लूट एवं हत्या के इस सनसनीखेज अपराध से दोषमुक्त घोषित कर दिया है।













सच्ची और अच्छी खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिये "मामा का धमाका डॉट कॉम"।
ये है, आपकी अपनी आवाज।
फोन कीजिये। खबर भेजिये वाट्सअप नम्बर 98262 11550 या मेल कीजिये 550vip@gmail.com
कोई टिप्पणी नहीं
एक टिप्पणी भेजें