शिवपुरी, 29 मई 2026। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होने से शस्त्र अनुज्ञप्ति निलंबित की गई है।
जारी आदेश के तहत जिले के थाना अमोला के ग्राम नयागांव निवासी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी गोपाल सिंह पुत्र सीताराम वैश के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होने से आयुध अधिनियम के तहत शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक ईएक्स 367/1999/111/डीएम/एसपीआई को निलंबित किया है। इसी प्रकार थाना अमोला के ग्राम सलैया निवासी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी सुघर सिंह लोधी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होने से आयुध अधिनियम के तहत शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 43/2003/111/डीएम/एसपीआई को निलंबित किया है।














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