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#mamakadhamakanews: सड़क दुर्घटना, ओरिएंटल जनरल इंश्योरेंस बीमा कंपनी से तीस लाख रूपए की क्षति पूर्ति धन राशि दिलाये जाने का निर्णय पारित

शनिवार, 22 अगस्त 2026

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। सड़क दुर्घटना में मृत रतिराम आदिवासी के परिवार जनों को षष्ठम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा ओरिएंटल जनरल इंश्योरेंस बीमा कंपनी से तीस लाख रूपए 3000000=00 की क्षति पूर्ति धन राशि दिलाये जाने का निर्णय पारित हुआ है।संक्षेप में घटना इस प्रकार है की दिनांक 23/11/2025 को भगोरा नहर से पहले झाँसी रोड थाना देहात अंतर्गत उक्त घटना घटित हुई थी जिसमें रतिराम आदिबासी रघुराज आदिबासी की मोटर साइकिल से रतीराम और रामहेत आदिबासी के साथ शिवपुरी से कोयला कॉलोनी जा रहे थे। जैसे ही तीनों लोग शिवपूरी झॉसी रोड के पास आए तभी करेरा की और से स्कॉर्पियो गाड़ी क्रमांक एम पी तेतीस 3759 के चालक ने गाड़ी को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर साइड से जा रही रघुराज आदिवासी की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी टक्कर लगने से तीनों लोग मोटरसाइकिल सहित गिर पड़े जिससे  रतिराम आदिबासी एवं रघुराज आवासी की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा रामहेत आदिवासी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस थाना देहात द्वारा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत Scorpio गाड़ी के चालक नीरज वर्मा के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। रतिराम आदिबासी की पत्नी भगवती आदिबासी एवं उसके चार बच्चों तथा रतिराम आवासी के पिता की और से मनीष कुमार मित्तल अभिभाषक द्वारा क्षति पूर्ति धन राशि मृतक के परिवार जान को दिलाने हेतु माननीय न्यायालय में क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसमें आक्षेपित वाहन के मालिक ड्राइवर और बीमा कंपनी न्यायालय में उपस्थित हुये एवं आवेदक की और से न्यायालय में विधिवत सम्पूर्ण तथ्यों पर साक्ष्य कराई गई फिर माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों की बहस को श्रवण किया न्यायालय में आवेदकगानों के अभिभाषक मनीष कुमार मित्तल द्वारा मृतक की होने वाली आय तथा मृतक पर आश्रित की संख्या एवं अन्य परिस्थितियों पर माननीय न्यायालय में सम्पूर्ण तथ्यो को रखा तथा विधिवत न्याय दृष्टांतों को भी प्रस्तुत किया। जिस पर से माननीय न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश माननीय राजीव गौतम द्वारा आक्षेपित वाहन  Scorpio गाड़ी की बीमा कंपनी ओरिएंटल जनरल इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध तीस लाख रुपये 3000000=00  की क्षति पूर्ति धन राशि का अवार्ड पारित किया तथा साथ ही  माननीय न्यायालय द्वारा क्लेम प्रस्तुति दिन से सम्पूर्ण धन राशि की अदायगी दिनांक तक बीमा कंपनी पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी आरोपित किया गया तथा सम्पूर्ण वाद व्यय भी दिलाया गया है। सबसे विशेष बात इस प्रकरण में यह रही की माननीय न्यायालय द्वारा कुल आठ माह में प्रकरण का निराकरण कर दिया गया आवेदकगणों की और से सम्पूर्ण प्रकरण में पैरबी विद्वान अभिभावक मनीष कुमार मित्तल द्वारा की गई।
















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