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राठखेड़ा के कलेंडर पर कोंग्रेस ने तानी भृकुटि

शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2020

/ by Vipin Shukla Mama
निर्वाचन अधिकारी को कलेंडर सौंप की कार्रवाई की मांग
शिवपुरी। पोहरी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सुरेश राठखेड़ा ने जो भगवान का कलेंडर वितरित किया वह परेशानी बढ़ा बैठा है। सीएम शिवराज की सभा में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और शबरी के कलेंडर वितरित किये थे। नेताओ के साथ खुद के फोटो जड़े कलेंडर के वितरण पर कोंग्रेस ने भृकुटि तान ली हैं और निर्वाचन अधिकारी के समक्ष शिकायत जड़ दी है। गुरुवार को कांग्रेस ने इस शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्रीप्रकाश शर्मा ने ये शिकायत दर्ज कराई है। जिसमें कहा है, कि पोहरी से भाजपा के प्रत्याशी सुरेश धाकड़ राठखेड़ा द्वारा ग्राम झिरी में 18 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा में एक कैलेंडर जो उन्होंने स्वयं जारी किया है। इसे चुनाव प्रचार में उपयोग कर रहे हैं, जिसमें कमल के फूल के आगे का बटन दबाने को कह रहे हैं। इस कैलेंडर में प्रधानमंत्री मोदी, राजमाता विजयराजे सिंधिया के अलावा भगवान श्रीराम लक्ष्‌मण कुटीर में माता शबरी के हाथ से बेर लेते दिखाये गए हैं। इनके नीचे बीच में कमल का फूल है, जिसके दोनों ओर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का चित्र मुद्रित है। नीचे वर्ष कैलेंडर 2020 और भाजपा प्रत्याशी सुरेश राठखेड़ा का छायाचित्र मुद्रित कराया जाकर आम मतदाताओं में वितरित किया गया है। कलेंडर में शबरी का उपयोग कर आदिवासी मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास किया है। श्रीप्रकाश का कहना है, कि यह आदर्श आचार संहिता 2020 का गंभीर उल्लंघन तो है, ही साथ ही साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 में भ्रष्ट आचरण परिभाषा 123 (3) में वर्णित प्रावधानों का धर्म, वंश, वर्ण, जाति के आधार पर मतदाताओं को लुभाने का स्पष्ट रूप से प्रमाणित निर्वाचन अपराध कृत्य है। लोक पर्तनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के अधीन दंडनीय अपराध है, जिसमें दोष सिद्धि अधिनियम की धारा 99 के अधीन 6 वर्ष की अवधि के लिए संबंधित अभ्यर्थी को निर्हरित कर सकती है। इस शिकायत में 2011 (1) एससीसी 503 का हवाला भी दिया गया है। कांग्रेस ने जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से मांग की है, कि भाजपा प्रत्याशी सुरेश राठखेड़ा के विरुद्ध आचार संहिता के उल्लंघन और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अनुसार प्रकरण दर्ज किया जाए। साथ ही कलेंडर प्रकाशित करने वाले गणिका ग्राफिक्स पर भी केस दर्ज किया जाये।
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