पिछोर। दुर्घटना के एक मामले में आरोपी गोलू उर्फ नंद किशोर पुत्र भैयालाल केवट निवासी ग्राम चमरौआ को कुल 6500 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
विवरण यह है कि 26 नवंबर 20 को रात के 7 बजे फरियादी हरिशंकर पुत्र स्वर्गीय बाघराज राजपूत उम्र 49 साल निवासी सुजवाह, एवं उसके साथ भगवान दास लोधी एवं सावित्री लोधी बाइक पर सिरसोद से अपने गांव सुजवाहा आ रहे थे। तभी रात 9 बजे करीब नये चौराहे से पहले सुजवाहा मोड़ पर फरियादी ने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। इसी दौरान सुजवाहा तरफ से वाहन चालक आरोपी ने अपनी डीलक्स बाइक को तेजी व लापरवाही से चलाकर फरियादी की बाइक में टक्कर मार दी। जिससे फरियादी के पैर की पिंडली में चोट आकर खून निकल आया। भगवान दास लोधी एवं सावित्री लोधी को मुदी चोटे आई। फरियादी व उनके साथी ने घायल अवस्था में घटना की रिपोर्ट पिछोर थाने में दर्ज कराई। जिस पर मामले में सुनवाई कर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया एवं उक्त सजा सुनाई। मामले में पैरवी एडीपीओ शैलेंद्र कुमार शर्मा द्वारा की गई।
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