ढाई करोड़ के लिये साल 2013 से पापड़ बेल रहे शेखावत को कोर्ट से मिली राहत
- कोतवाली पुलिस ने किया 420 सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज
- छतरी रोड पर रहने वाले आसपुर परिवार के सदस्यों पर दर्ज हुआ केस, कौंन कौंन शामिल, पढिये खबर
शिवपुरी। सालों से जिले में ही नहीं बल्कि कभी देश तो कभी विदेश में चर्चा की वायस रहे 'आसपुर खानदान' की बात 'एक बार फिर चल निकली' है। 'कभी गद्दा फेक्ट्री' तो कभी 'राजनीति' के चलते इस खानदान के सदस्य बातों में बने रहे लेकिन इस बार बात धोखाधड़ी को लेकर सरगर्म है। वह भी राजस्थान के रसूखदार व्यवसायी और राजनीति में दखल रखने वाले भंवर सिंह शेखावत की है। जिनकी फरियाद पर कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के निर्देश पर आसपुर खानदान के प्रताप आसपुर, प्रदीप चौहान के विरुद्ध धारा 420, 406, 120बी भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया है। यह मामला साल 2013 का बताया जा रहा है। जिसके अनुसार शेखावत से एक डील हुई थी। जिसके अनुसार ढाई करोड़ की एक लाल पत्थर की फैक्ट्री शिवपुरी में लगनी थी। जिसमें फरियादी भंवर को पार्टनर होना था। यह डील प्रताप के जयपुर में रह रहे लोकेंद्र सिंह नामक रिश्तेदार के माध्यम से तय हुई। शेखावत शिवपुरी आये। जमीन देखी, लाल पत्थर भी देखा और बकौल शेखावत ढाई करोड़ मशीन, जमीन के नाम पर ले लिये गए थे। शेखावत की माने तो जब फेक्ट्री स्थापना पर चुप्पी छाई तो उन्होंने प्रताप से बात की तो पता लगा जमीन तो सरकारी है। फेक्ट्री की बात भी गड़बड़। जब रुपये मांगे ओर शिवपुरी आने को कहा तो शेखावत के अनुसार उन्हें दुष्कर्म के केस में फ़सवाने, जान चली जाने की धमकी देकर रोका गया। नतीजे में तत्समय जयपुर के वैशाली नगर थाने में केस दर्ज कराया गया। कोर्ट गए। अंत मे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे शेखावत ने अब आसपुर के प्रताप, प्रदीप पर केस दर्ज किया गया है।

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