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बड़ा धमाका: हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ ने मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव में अध्यक्ष एवं मेयर की आरक्षण प्रक्रिया पर लगाई रोक

शनिवार, 13 मार्च 2021

/ by Vipin Shukla Mama
ग्वालियर। माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट खंड पीठ ग्वालियर ने
मध्यप्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष एवं मेयर चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया रोटेशन के नियमानुसार ना होने के कारण रोक लगा दी है। अधिवक्ता मानवर्धन सिंह तोमर ने अपील दायर की थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय  ने मध्य प्रदेश शासन के दिनांक 10 /12/ 2020  के मध्यप्रदेश में होने वाले नगरीय एवं पंचायत चुनाव के अध्यक्ष, मेयर  के आरक्षण प्रक्रिया को स्टे कर दिया है।  इस पर डेट 12 /3/2021 को माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट खंड पीठ ग्वालियर में बहस हुई थी जिसमें यह अपील अधिवक्ता मानवर्धन सिंह तोमर द्वारा दायर की गई थी मानवर्धन सिंह का हाईकोर्ट में पक्ष अधिवक्ता  अभिषेक सिंह भदोरिया द्वारा रखा गया था एवं शासन की ओर से अतिरिक्त अधिवक्ता डबल एजी अंकुर मोदी द्वारा पक्ष रखा गया था उक्त आदेश के तहत अब चुनाव प्रक्रिया मध्यप्रदेश में रोक दी गई है।
 हाई कोर्ट में अपील करता की तरफ से बहस करने वाले
अधिवक्ता -अभिषेक सिंह भदोरिया
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हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता - मानवर्धन सिंह तोमर

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