शिवपुरी। विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम शिवपुरी, श्री राधाकिशन मालवीय द्वारा आज दिनांक- 24.06.2021 को वि.स.प्र.क्र. 2/2016 में आरोपी घनश्याम वर्मा पटवारी को भ्र.नि.अधि. की धारा 7 मे 3 साल के सश्रम कारावास और 5000/- रुपये के अर्थदंड एवं धारा 13(1)डी/13(2) मे 5 साल के सश्रम कारावास और 7000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी हजारीलाल बैरवा अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी शिवपुरी ने की।
यह था मामला
कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शिवपुरी के अनुसार फरियादी नीरज परिहार ने लोकायुक्ती पुलिस ग्वा लियर को एक आवेदन दिनांक 11.05.2015 को इस आशय का दिया कि पटवारी हल्काि नं. 56 के पटवारी घनश्यांम वर्मा आवेदक के पिता की जमीन स्थित ग्राम मैदावली के सीमांकन हेतु 6000 रूपये की मांग कर रहा है। फरियादी के उक्तत शिकायत पर से लोकायुक्तक पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये दिनांक 14.05.2015 को आरोपी घनश्यारम वर्मा को आवेदक से 5000 रूपये की रिश्ववत राशि लेते हुये कृष्ण पुरम कॉलोनी स्थित अपने मकान से रंगे हाथों पकडा । पुलिस लोकायुक्ति द्वारा संपूर्ण कार्यवाही कर चालान माननीय न्याअयालय में पेश किया । माननीय न्यादयालय श्री आर.के. मालवीय विशेष न्यानयाधीश भ्रष्टााचार निवारण अधिनियम जिला शिवपुरी द्वारा विचारण उपरांत आरोपी घनश्या म वर्मा पटवारी को भष्टााचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- का अर्थदण्डभ एवं धारा 13(1)डी/13(2) में 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 7000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री हजारीलाल बैरवा अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शिवपुरी द्वारा की गई है।

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