संपत्ति, जल कर व अन्य करों के प्रकरणों पर नियमानुसार मिलेगी छूट
शिवपुरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,जबलपुर के निर्देशानुसार 11 सितम्बर, 2021 (शनिवार) को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर/जल कर व अन्य करों के प्रकरण, जोकि न्यायालय के समक्ष लंबित है अथवा मुकदमापूर्व प्रकरण के निराकरण में नियमानुसार छूट प्रदान जाएगी।
जिला विधिक सहायता अधिकारी ने बताया कि आगामी नेशनल लोक अदालत 11 सितम्बर को सम्पत्ति कर/जल कर के अधिभार (सरचार्ज) में नियम व शर्तों के अनुसार 100 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा रही है। ऐसे पक्षकार जोकि सम्पत्तिकर तथा जलकर के प्रकरणों में प्रदान की जा रही छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं अथवा छूट के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते है, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय, शिवपुरी में सम्पर्क कर सकते हैं। साथ ही नेशनल लोक अदालत में निराकृत होने वाले समस्त लंबित प्रकरणों में न्याय शुल्क वापस किये जाने का प्रावधान है।
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