दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है, लेकिन अंतिम निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग पर छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के बाद अपने फैसले में कहा कि अगर चुनाव संविधान के हिसाब से तो चुनाव यथावत रहे और संविधान के खिलाफ है तो चुनाव रद्द करें और इसका निर्णय राज्य का निर्वाचन आयोग ले।: पंचायत चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के पाले में डाली गेंद। आयोग खुद निर्णय ले चुनाव कैसे कराएं जाएं या नहीं कराए जाएं।
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