शिवपुरी। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) शिवपुरी में सुजुकी मोटर्स गुजरात प्राइवेट लिमि. की रिक्रूट्मेंट पार्टनर एचआरवीएस इंडिया प्रा. लिमिटेड कंपनी द्वारा 19 जनवरी को प्रातः 9 बजे से प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जाएगा।
प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शिवपुरी ने बताया कि शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था शिवपुरी में आयोजित प्लेसमेंट ड्राइव में 18 से 23 वर्षीय आयु के आईटीआई उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी भाग ले सकते है। इस प्लेसमेंट ड्राइव में वर्ष 2015 से 2021 तक के 60 प्रतिशत अंको के साथ आईटीआई उत्तीर्ण तथा 50 प्रतिशत अंको के साथ दसवीं उर्त्तीण आवेदक भाग ले सकते है। प्रारंभिक वेतनमान 20100 सीटीसी रहेगा। प्लेसमेंट ड्राइव में फिटर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, टर्नर, मशीनिष्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, टूल एण्ड हाई मेकर, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, सीओई (ऑटोमोबाइल), ट्रेक्टर मैकेनिक और पेंटर जनरल के शासकीय/प्राइवेट आईटीआई से उत्तीर्ण एनसीव्हीटी अथवा एससीव्हीटी सर्टिफाइड छात्र भाग ले सकते है। आवेदन के लिए दसवीं, बारहवीं एवं आईटीआई की अंकसूची एवं पहचान पत्र आदि की तीन-तीन छायाप्रतियां एवं तीन पासपोर्ट साइज फोटो साथ में लाना अनिवार्य है। प्लेसमेंट ड्राइव के दौरान कोविड-19 महामारी हेतु सरकार द्वारा जारी किए गए समस्त दिशा-निर्देशों (एसओपी) का पालन करना अनिवार्य होगा।
प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शिवपुरी ने बताया कि शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था शिवपुरी में आयोजित प्लेसमेंट ड्राइव में 18 से 23 वर्षीय आयु के आईटीआई उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी भाग ले सकते है। इस प्लेसमेंट ड्राइव में वर्ष 2015 से 2021 तक के 60 प्रतिशत अंको के साथ आईटीआई उत्तीर्ण तथा 50 प्रतिशत अंको के साथ दसवीं उर्त्तीण आवेदक भाग ले सकते है। प्रारंभिक वेतनमान 20100 सीटीसी रहेगा। प्लेसमेंट ड्राइव में फिटर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, टर्नर, मशीनिष्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, टूल एण्ड हाई मेकर, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, सीओई (ऑटोमोबाइल), ट्रेक्टर मैकेनिक और पेंटर जनरल के शासकीय/प्राइवेट आईटीआई से उत्तीर्ण एनसीव्हीटी अथवा एससीव्हीटी सर्टिफाइड छात्र भाग ले सकते है। आवेदन के लिए दसवीं, बारहवीं एवं आईटीआई की अंकसूची एवं पहचान पत्र आदि की तीन-तीन छायाप्रतियां एवं तीन पासपोर्ट साइज फोटो साथ में लाना अनिवार्य है। प्लेसमेंट ड्राइव के दौरान कोविड-19 महामारी हेतु सरकार द्वारा जारी किए गए समस्त दिशा-निर्देशों (एसओपी) का पालन करना अनिवार्य होगा।

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