शिवपुरी। कोरोना की तेज संक्रामक तीसरी लहर ने आज जिले के लोगों को चपेट में ले लिया है। आज जो लोग पॉजिटिव आये उसमें 16 करैरा itbp जबकि शक्तिपुरम खुडा, रेंज मार्किट, नरवर वार्ड 10, बैराड़ वार्ड 3, आदर्श नगर शिवपुरी, हाथी खाना शिवपुरी, शक्तिपुरम खुडा पर एक एक पॉजिटिव हैं।
इधर भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार ने बढ़ते मामले देखते हुए एस्मा लागू कर दिया है। यह कोरोना को लेकर समस्त स्वास्थ्य सेवाएं, डॉक्टर ,नर्स, मेडिकल उपकरण ,दवाइयों की बिक्री, एंबुलेंस ,पानी और बिजली की आपूर्ति पर लागू होगा। अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून ( एस्मा ) एक कानून है, जो संसद द्वारा पारित अधिनियम है। इसे 1968 में लागू किया गया था। हड़ताल को रोकने के लिए यह कानून लगाया जाता है। एस्मा लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को समाचार पत्र या अन्य माध्यमों से सूचित किया जाता है। यह कानून अधिकतम छह माह के लिए लगाया जा सकता है। इसके लागू होने के बाद यदि कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध और दंडनीय है। कानून का उल्लंघन कर हड़ताल पर जाने वाले किसी भी कर्मचारी को बगैर वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है।

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