शिवपुरी। कलेक्टर अक्षय सिंह ने कोविड की धारा 188 के तहत कार्रवाई को लेकर आदेश जारी किये हैं। कोई भी व्यक्ति कोविड को लेकर अफवाह नहीं फैलाएगा, संक्रमित के इलाज, ट्रेसिंग कार्य या इलाज में कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकेगा। अगर ऐसा किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अस्पताल रखेंगे रिकॉर्ड
कलेक्टर ने सभी निजी अस्पताल को कोविड के चलते नाम, पता रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिये हैं।

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