शिवपुरी। आप पार्टी के पूर्व जिला संयोजक piyush Sharma पीयूष शर्मा को चेक बाउंस के मामले में 3 माह का कारावास ₹710000 प्रतिकर के रूप में फरियादी को दिए जाने का आदेश। प्रति कर जमा ना करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश पारित। माननीय न्यायिक दंडाधिकारी महोदय शिवपुरी द्वारा निर्णय पारित किया गया। फरियादी संजय जैन से ₹500000 उधार ऋण के रूप में लिए थे जिसके बदले में भुगतान हेतु piyush Sharma ने परिवादी को चेक दिया था परिवादी द्वारा भुगतान हेतु चेक बैंक में लगाया तो उक्त चेक बाउंस हो गया फिर अपने अधिवक्ता गजेंद्र सिंह यादव के माध्यम से उक्त राशि की मांग हेतु नोटिस भिजवाया। नोटिस के बावजूद भी उक्त राशि अदा न करने पर अपने अधिवक्ता गजेंद्र सिंह यादव के माध्यम से परिवाद पत्र प्रस्तुत किया। आज माननीय न्यायिक दंडाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी शिवपुरी द्वारा धारा 138 NIA में दोषी पाते हुए उक्त सजा दी गई है।
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