शिवपुरी। माननीय सी.जे.एम. शिवपुरी समक्ष श्रीमान पवन कुमार द्वारा थाना आबकारी वृत् त पिछोर जिला शिवपुरी के अपराध क्रमांक 189/2016 अंतर्गत धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम से उदभूत अपराध प्रकरण जिसमें
जयकुमार वंशकार निवासी नयाखेडा के प्रकरण में सुनवाई उपरांत माननीय सी.जे.एम.महोदय शिवपुरी द्वारा 01/02/2022 को निर्णय पारित करते हुये प्रचलित मामले में मामला संदेह से परे
होने से म.प्र आबकारी अधिनियम 34(2) के अपराध से दोषमुक्त किया। अभियुक्त जयकुमार की ओर से पैरवी आलोक श्रीवास्तव एडवोकेट, निखिल सक्सैना एडवोकेट एवं संजय शर्मा एडवोकेट (ऐचवाडा वाले) द्वारा की गर्ई।

कोई टिप्पणी नहीं
एक टिप्पणी भेजें