शिवपुरी। निजी स्कूलों में बड़े स्टेशनरी सप्लायर से मोटी धनराशि कमाने के फेर में जिले के निजी स्कूल संचालक अभिभावकों पर झंडा तोड़ने से बाज नहीं आते। उन्हें मनमर्जी की किताबें लेने के लिए बाध्य करते हैं और ना लेने पर बच्चों को परेशान किया जाता है। हाल ही में कुछ स्कूलों में ऐसे बच्चों को परेशान किया गया जिन्होंने पुरानी किताबें यानि पिछली कक्षा में पढ़ चुके बच्चों से किताबें ले ली थी उन्हें नई किताब लेने के लिए बाध्य किया गया। यह शिकायत जब कलेक्टर के समक्ष पहुंची तो आज उन्होंने सभी स्कूल संचालकों के लिए आदेश जारी कर दिए हैं कि कोई भी स्कूल संचालक किसी भी अभिभावक को पूरी किताबें लेने के लिए बाध्य नहीं करेगा। जितनी किताबें चाहिए हो सिर्फ वही दी जावें इसके अलावा अन्य सामग्री लेने के लिए भी बाध्य नहीं करेंगे यदि कोई भी स्कूल संचालक मनमर्जी करेगा और उसकी शिकायत कलेक्टर तक पहुंची तो वैधानिक कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। कलेक्टर ने जो आदेश जारी किया है, कीजिए एक नजर।
यह निकला आदेश कलेक्टर अक्षय का
कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह ने जिले के मा.शि.मण्डल, सीबीएसई एवं आईसीएससी के समस्त अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय के समस्त प्रबंधक, प्राचार्य अथवा प्रधानाध्यापक को निर्देश दिए है कि अपने विद्यालय में छात्र-छात्राओं के लिए उपयोग में आने वाली पुस्तकें प्रकाशक के नाम सहित तथा प्रत्येक कक्षा में लिए जाने वाली विद्यालय शुल्क की सूची विद्यालय के सूचना पटल पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करेंगे।
शिवपुरी जिले के सभी पुस्तक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे किसी भी अभिभावक को इस बात के लिए बाध्य नहीं करेंगे कि पुस्तक का पूरा सेट ही लेना पड़ेगा। अभिभावक को जितनी पुस्तकें चाहिए उसे उतनी ही दी जाए। पुस्तक के साथ कॉपी, पेन एवं कागज लेने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।
सभी विद्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोतीन दिवस में विद्यालय के उपयोग वाली पुस्तकों की सूची तथा कक्षावार ली जाने वाली फीस का विवरण जमा करेंगे। इस संबंध में किसी पुस्तक विक्रेता अथवा विद्यालय के संस्था प्रमुख की कोई शिकायत होती है तो संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
शिवपुरी जिले के सभी पुस्तक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे किसी भी अभिभावक को इस बात के लिए बाध्य नहीं करेंगे कि पुस्तक का पूरा सेट ही लेना पड़ेगा। अभिभावक को जितनी पुस्तकें चाहिए उसे उतनी ही दी जाए। पुस्तक के साथ कॉपी, पेन एवं कागज लेने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।
सभी विद्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोतीन दिवस में विद्यालय के उपयोग वाली पुस्तकों की सूची तथा कक्षावार ली जाने वाली फीस का विवरण जमा करेंगे। इस संबंध में किसी पुस्तक विक्रेता अथवा विद्यालय के संस्था प्रमुख की कोई शिकायत होती है तो संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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