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धमाका बड़ी खबर: सतनवाड़ा में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश ताक पर रख बेची जा रही शराब, 220 मीटर फोरलेन से दूरी का नियम, बिक रही 10 मीटर दूरी पर देशी विदेशी शराब

सोमवार, 30 मई 2022

/ by Vipin Shukla Mama
वरिष्ठ एडवोकेट की तिरछी नजर इस बार सतनवाडा की शराब दुकानों पर, आबकारी आयुक्त सहित जिला आबकारी अधिकारी को दिया वैधानिक पत्र
शिवपुरी। आमजन से कहीं न कहीं जुड़े मुद्दों को बेजोड़ दम से उठाने वाले न्याय के गलियारे के हीरो एडवोकेट विजय तिवारी ने इस बार अवैध शराब विक्रय, दुकान की मौजूदगी को लेकर आबकारी आयुक्त सहित जिला आबकारी अधिकारी को वैधानिक पत्र थमा डाला हैं। उन्होंने तय दाम से अधिक पर शराब का विक्रय करने और सर्वोच्च न्यायालय के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले शराब ठेकेदारों के विरुद्ध कारवाई किए जाने का अनुरोध किया हैं और कारवाई समय रहते न करने पर कोर्ट जाने का एलान किया हैं। बता दें की सर्वोच्च न्यायालय का नियम हैं की फोरलेन से 220 मीटर की दूरी पर शराब दुकान होनी चाहिए। जबकि सतनवाड़ में महज 10 मीटर सड़क से दूरी पर शराब बेचकर पिलाई जा रही हैं। उक्त कदम उन्हें तब उठाने बाध्य होना पड़ा जब सतनवाड़ा के परेशान लोगों ने एडवोकेट तिवारी से संपर्क कर बताया की इस बारे में वे जिला आबकारी अधिकारी से शिकायत कर चुके फिर भी कारवाई अमल में नहीं आई हैं।आइए देखते हैं क्या लिखा हैं पत्र में 
रजिस्टर्ड वैधानिक सूचना पत्र अधीन धारा 80 सी.पी.सी. सहपठित धारा 12 न्यायालय अवमान अधिनियम
विजय तिवारी एडवोकेट, "साकेत" शक्तिपुरम, शिवपुरी जिला शिवपुरी (म.प्र.)
विरुद्ध
सूचक
1. 2. मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आयुक्त आबकारी विभाग मोतीमहल ग्वालियर (म.प्र.) कलैक्टर महोदय मण्डल शिवपुरी (म.प्र.) जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर शिवपुरी (म.प्र.).
3.महोदय, सूचितगण
मेरे द्वारा आप सूचितगण के विरूद्ध व्यापक लोकहित में यह वैधानिक सूचना पत्र प्रचलित किया जा रहा है जो विथाउट प्रीज्यूडिस समझा जावे : यह कि सूचक विगत 31 वर्षों से जिला एवं सत्र न्यायालय शिवपुरी में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत होकर जागरूक नागरिक है तथा हमारे द्वारा जनहित से जुड़े कई बिंदुओं पर माननीय उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण में जनहित याचिकायें प्रस्तुत की गई हैं। सूचक द्वारा शासकीय अधिकारियों के भ्रष्टाचार से संबंधित कई आपराधिक प्रकरण लोकायुक्त एवं आर्थिक अपराध ब्यूरो में दर्ज कराये है।
यह कि आप सूचित कमांक 1 आबकारी विभाग के आयुक्त पद पर पदस्थ हैं तथा सूचित कमांक 2 व 3 आप सूचित कमांक 1 के अधीनस्थ पद पद पर आसीन हैं आप सूचितगणग द्वारा देशी व विदेशी मंदिरा दुकानों की नीलामी शासन के निर्देशों के अनुक्रम में वर्ष 2022-23 हेतु संपादित की गई थी तथा उक्त अनुकम में शिवपुरी जिले में स्थित सतनबाड़ा ग्रुप की देशी व विदेशी मंदिरा दुकान की भी नीलामी हुई थी। यह कि उक्त सतनबाड़ा ग्रुप के अंतर्गत तीन दुकानें सतनबाड़ा ऐरावन एवं धौलागढ़ का आबटन संबंधित ठेकेदार को सूचित कमांक 3 द्वारा किया गया था। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर शराब का विक्रय किया जाना अवैधानिक है किंतु स्थानीय आबकारी विभाग की ठेकेदारों की मिली भगत के चलते ठेकेदारों को आर्थिक लाभ पहुंचाने व अपने हितलाभ की पूर्ति हेतु किसी भी शासकीय शराब विक्रेता द्वारा ग्राहक को ना तो शराब विक्रय से संबंधित कोई बिल दिया जाता है और प्रिटेड रेट से अधिक मूल्य पर ठेकेदारों द्वारा शराब विक्रय कर शासन के निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना की जा रही है।
यह कि उक्त सतनबाड़ा ग्रुप के अंतर्गत संतनबाड़ा ठेकेदार द्वारा मात्र तीन ग्रामों सतनबाड़ा, एरावन एवं धौलागढ़ में ही दुकान संचालित की जानी चाहिये थी किंतु संबंधित ठेकेदार द्वारा प्रत्येक ग्राम में राशन की दुकान वालों से कमीशन पर शराब बिकवाई जा रही है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि ग्राम सतनबाड़ा जो कि आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ए.एच. 47 पर स्थित है तथा जिसकी कुल आबादी लगभग 2500 है उक् ग्राम में ही शराब ठेकेदार द्वारा तीन-तीन अवैध शराब है दुकानों का संचालन किया जा रहा है। आबकारी महकमे में आरक्षक से लेकर जिला आबकारी अधिकारी तक का भारी भरकम अमला पदस्थ है किंतु उक्त अमले का कार्य अवैध शराब, अवैध गांजा, अवैध अफीम के विक्रेताओं के विरूद्ध कार्यवाही ना कर गांव-गांव में अवैध शराब की दुकानों का संचालन करवाया जा रहा है। वर्षों से एक ही जिले में पदस्थ कर्मचारीगण के शराब माफियाओं से अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु गठजोड़ होना स्वाभाविक है। आवश्यकता है लम्बे समय से पदस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को दूरस्थ क्षेत्र में स्थानांतरण करना ताकि विभाग व माफिया के गठजोड को खत्म किया जा सके। 
यह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह स्पष्ट निर्देश है कि रा. राजमार्ग से 220 मीटर की Date 5010512022 परिधि में किसी शराब दुकान का संचालन नहीं किया जावेगा। किंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उक्त दिशा निर्देश शिवपुरी में आपसूचितगण की निष्क्रियता के कारण प्रभावहीन हो गया है। ग्राम सतनबाडा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ए.एच. 47 की सर्विस रोड पर बीच आबादी बस्ती में देशी एवं विदेशी मंदिरा दुकान का अवैध संचालन खुलेआम किया जा रहा है उल्लेखनीय है कि उक्त शराब दुकान की रा.राजमार्ग से कुल दूरी लगभग 10 मीटर की है। साथ ही उक्त शराब दुकान के इर्द-गिर्द रहवासी बस्ती मंदिर प्राइवेट चिकित्सालय स्थित है, शराब दुकार पर एकत्रित शराबियों के समूह द्वारा आयेदिन शराब पीकर गालीगलौंच लड़ाई झगड़ा करना आम बात है तथा शराब दुकान के आसपास निवासरत संभात व्यक्तियो एवं उनके परिवार की महिलाओं का शाम होते ही अपने घर निकलना दूभर हो गया है।
5. 6. 7 यह कि ग्राम सतनबाड़ा स्थित उक्त शराब दुकान के ठेकेदार की विभागीय पहुंच का अंदाजा इस तथ्य से सहज लगाया जा सकता है कि शिवपुरी जिले के प्रसिद्ध श्री खेरे हनुमान मंदिर के ठीक सामने स्थित होटल जो कि रा. राजमार्ग के किनारे स्थित है, पर ठेकेदार द्वारा अवैध शराब दुकान का खुलेआम संचालन किया जा रहा है उक्त शराब दुकान की दूरी भी मुख्य मार्ग से 20 मीटर से ज्यादा नहीं है। यह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं. 12164/ 2016 तमिलनाडु राज्य विरुद्ध के बालू आदि में पारित दिशानिर्देशानुसार रा. राजमार्ग से 220 मीटर की परिधि में कोई शराब दुकान का संचालन नहीं होना चाहिये, किंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त दिशा निर्देशों का ग्राम सतनबाड़ा में स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया जा रहा है जो स्पष्टतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अवमान की परिधि में आकर दण्डनीय है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का अनुपालन कराये जाने की जबाबदेही आप सूचित गण की थी व है। स्थानीय आबकारी विभाग द्वारा अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति हेतु शराब ठेकेदार को खुला संरक्षण देकर रा.राजमार्ग पर अवैध शराब दुकाने संचालित कराई जा रही हैं। ग्राम सतनबाड़ा में बीच ग्राम में रा. राजमार्ग पर स्थित उक्त अवैध शराब दुकान के संचालन से ग्राम तनावपूर्ण स्थिति निर्मित है। उक्त अवैध दुकानों के संचालन संबंधी छायाचित्र इस वैधानिक सूचना पत्र के साथ संलग्न हैं।
अतः वैधानिक सूचना पत्र प्रचलित कर आप सूचितगण से अपेक्षा की जाती है कि नोटिस प्राप्त होते ही तत्काल ग्राम सतनबाड़ा में स्थित अवैध शराब दुकानों का संचालन तत्काल बंद कराकर संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने तथा संबंधित आबकारी कर्मचारीगण के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के निर्देश जारी किये जावें अन्यथा की दशा में लोकहित से संबंधित उक्त मुद्दे को लेकर हमें आप सचितगण के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना कार्यवाही करने हेतु बाध्य होना पड़ेगा जिसके समस्त हर्जे-खर्चे की जबाबदेही आप सूचितगण की होगी।
उक्त विषय की तात्कालिकता एवं गंभीरता का दृष्टिगत रखते हुये इस नोटिस को ई-मेल द्वारा भी संबंधित अधिकारीगण को प्रेषित किया जा रहा है। इस वैधानिक सूचना पत्र को सम्हाल कर रखें इस नोटिस की एक प्रति हमारे कार्यालय में सुरक्षित है जो वक्त जरूरत यथास्थान प्रस्तुत की जावेगी।क्या हैं कानून
Ministry of Road Transport & Highways
Removal of Liquor Shops along National Highways
Posted On: 26 JUL 2021 2:22PM by PIB Delhi
The Hon'ble Supreme Court of India vide its order dated 15.12.2016 and 30.11.2017 in Civil Appeal Nos 12164-12166 of 2016 (State of Tamil Nadu and Ors. Vs K. Balu & Anr.) has issued directions regarding stopping the grant of licenses for sale of liquor along national and state highways and over a distance of 500 metres from the outer edge of the national or state highways or of a service lane along the highway. In the case of areas under jurisdiction of in local bodies with a population of 20,000 people or less, the distance of 500 metres is reduced to 220 metres."
As per the orders of Hon'ble Supreme Court, the Ministry has requested all the State Governments and UTS. from time to time, to take necessary action for implementation of the order(s) of Hon'ble Supreme Court. Further, Section 185 of Motor Vehicles Act. 1988 provides for punishment of imprisonment or fine or both for the offence of drunken driving cases. Besides, the Ministry undertakes campaigns through print and electronic media to spread awareness about dangers of drunken driving. sof
The Ministry deals with the matters related to development of National Highways and providing access to
properties situated along the National Highways. It has no control on the usage of and business run in these
properties located beyond the Right of Way (ROW) of National Highways. Government does not collect data.
on removal of liquor shops as this is a state subject.
This information was given by the Union Minister for Road Transport and Highways, Shri NitinGadkari in a
written reply in the Rajya Sabha.
MJPS
(Release ID: 1739021)

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