शिवपुरी। त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव में शासकीय सेवक एक पति को अपनी पत्नी को सरपंच बनाने के लिए प्रचार करना भारी पड़ गया हैं। कलेक्टर एवम जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय सिंह ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया हैं। कोलारस के निर्वाचन अधिकारी एवम महिला बाल विकास अधिकारी देवेंद्र सुंदरियाल ने बताया की ग्राम पंचायत तिलातिली, जनपद पंचायत बदरवास, तहसील बदरवास जिला शिवपुरी से सरपंच पद की प्रत्याशी श्रीमती शकुन वाई के पति श्री रघुनाथ जाटव, प्राथमिक शिक्षक, प्रा.वि. हरिजन मोहल्ला तिलातिली विकासखण्ड बदरवास एवं बी.एल.ओ. के संबंध में शिकायत मिली थी कि शिक्षक अपनी पत्नी के प्रचार में जुटा हैं। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व परगना कोलारस ने जांच कर प्रतिवेदन कलेक्टर को सौंपा जिसमें रघुनाथ जाटव प्राथमिक शिक्षक द्वारा अपनी पत्नी जो कि सरपंच पद की प्रत्याशी है, का प्रचार प्रसार करना पाया गया तथा यह भी पाया गया कि श्री रघुनाथ जाटव प्राथमिक शिक्षक के द्वारा इनकी पत्नी के सरपंच पद के निर्वाचन लडने संबंधी कोई भी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।" इस प्रकार संबंधित श्री रघुनाथ जाटव पुत्र श्री नत्याराम जाटव, प्राथमिक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय हरजिन वस्ती ग्राम तिलातिली विकासखण्ड बदरवास द्वारा म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (3) का उल्लंघन किया जाना पाया गया तथा मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों, शासकीय विभाग, पंचायतों और उनके कर्मचारियों के लिये जारी आदर्श आचरण संहिता 2019 के भाग-2 की कण्डिका 02 के विरुद्ध आचरण किया जाना पाया गया।
अतः श्री रघुनाथ जाटव पुत्र श्री नत्याराम जाटव, प्राथमिक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय हरजिन वस्ती ग्राम तिलातिली विकासखण्ड बदरवास को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण एवं नियंत्रण) नियम 1966 के नियम 09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है एवं इनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला शिवपुरी निर्धारित किया है तथा इनको नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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