
चैक बाउंस के मामले में आरोपी को 1 लाख 25 हजार रूपये सहित 3 माह के कारावास की सजा
शिवपुरी। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित प्रताप सिंह ने चैक बाउंस के मामले में दिए एक फैसले में आरोपी को 1 लाख 25 हजार रूपये सहित 3 माह के कारावास से दण्डित किया हैं। परिवादी की तरफ से पैरवी एडवोकेट पंकज आहूजा ने की। परिवाद के अनुसार परिवादी अर्जुन भार्गव पुत्र श्री रामचरण भार्गव महल कालोनी । अभियुक्त वबलु परिहार पुत्र दुर्जन सिंह निवासी ग्राम धमधौली तहसील नरवर जिला शिवपुरी से पूर्व परिचित एवं मित्रवत व्यवहार होने के कारण अभियुक्त ने उनसे व्यवसाय एवम घरेलू आवश्यकता हेतु दिनांक 2/2/15 को एक लाख रुपए उधार लिए थे। अदायगी के संबंध मे इकरारनामा किया। अभियुक्त ने परिवादी को उक्त राशि समय सीमा के भीतर इसके बाद काफी प्रयास के बाद जब अभियुक्त ने परिवादी को एक लाख रु एफ चैक का प्रदान किया परंतु जब चैक को आहरण के लिए लगाया मे खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया इस संबंध में नोटिस की कार्यवाही के बाद न्यायलय में परिवादला दायर किया परिवादी की सुनवाई के दौरान मामले मे के समस्त तथ्यों पर विचारण उपरांत 3 माह का कारावास व 1 लाख 25 हजार अदा करने का फैसला सुनाया।

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