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परियोजना अधिकारी ने मौके पर जाकर रुकवाया बाल विवाह

मंगलवार, 29 नवंबर 2022

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। इस अंकसूची के अनुसार तो लाड़ो की उम्र 16 साल 9 महीने है। लड़की के विवाह के लिए सरकार ने 18 साल की उम्र निर्धारित की है। इससे पहले वह बाल विवाह माना जाता है तथा बाल विवाह अपराध है। कानून में इसके लिए 3 साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। यह जानकारी करैरा परियोजना अधिकारी प्रियंका बुनकर ने दी।मंगलवार को बाल कल्याण समिति अध्यक्ष डॉ सुषमा पांडेय को किसी सूचना दाता द्वारा दिनारा गांव में होने वाले बाल विवाह की सूचना दी। सूचना पर कार्यवाही के लिए परियोजना अधिकारी को सूचित किया गया। टीम ने मौके पर जाकर जब बालिका के उम्र के प्रमाण देखे तो बालिका की उम्र 17 वर्ष से कम थी। टीम ने परिजनों को समझाया कि यदि 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह किया तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। 
 समझाने के बाद परिजनों ने बालिका की उम्र 18 वर्ष होने के बाद ही विवाह करने का लिखित आवस्वासन दिया। इस दौरान सेक्टर सुपरवाइजर ममता आर्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रामवती लिढा, संध्या तिवारी, अश्विनी वानखेड़े, निशा धमन्या,अहिल्या सिसोदिया, किरण गुप्ता, इजमा खान, एवं सहायिका त्रिवेणी वंशकार मौजूद रहीं।
सुभाषपुरा में भी रुका बाल विवाह
बीते दिनों सुभाषपुरा में एक 14 वर्षीय बालिका के बाल विवाह की सूचना पर शिवपुरी ग्रामीण के परियोजना अधिकारी केशव गोयल,सुपरवाइजर
तृप्ति श्रीवास्तव ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ मौके पर जाकर बालिका की उम्र के प्रमाण देखे। बालिका की उम्र 14 वर्ष होने से परिजनों को बाल विवाह न करने के लिए समझाया गया। परिजनों ने लिखित भरोसा दिया कि वे अब उम्र पूरी होने पर ही विवाह करेंगें।

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