शिवपुरी। खाता धारक नरेश कुशवाहा की मृत्यु होने के उपरांत, खाता धारक की पत्नी सोमवती कुशवाहा ने बैंक आफ इंडिया शाखा शिवपुरी के विरुद्ध प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत बीमा अंतर्गत देय राशि दो लाख रुपए ब्याज सहित दिलाने हेतु, एवं नरेश कुशवाहा की मृत्यु उपरांत आवेदक बैंक द्वारा काटी गई राशि 336 रुपए काटकर सेवा में कमी करना बताते हुए संबंध में ₹20000 क्षतिपूर्ति दिलाने और प्रकरण व्यय हेतु जिला उपभोक्ता आयोग शिवपुरी के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया था।
प्रकरण में अनावेदक बैंक की ओर से अधिवक्ता राजीव शर्मा ने पैरवी करते हुए आयोग को बताया कि आवेदिका ने अपने पति की मृत्यु के बारे में बैंक को कभी भी कोई जानकारी नहीं दी थी जिससे उसके खाते से बीमा की राशि काटी गई थी और जिस दिनांक को आवेदिका के पति की मृत्यु हुई उस दिनांक को वह बीमित नहीं था। इस प्रकरण में आवेदिका ने बीमा कंपनी को पक्षकार नहीं बनाया था।
उपभोक्ता आयोग ने उक्त प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने के बाद यह आदेश दिया कि अनावेदक बैंक की ओर से किसी भी प्रकार से कोई भी सेवा में कमी नहीं की गई थी इसलिए परिवाद स्वीकार योग्य ना होने के कारण खारिज किया जाता है।

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