शिवपुरी। जिले में न्यायालय द्वारा आरोपी को ₹500000 राशि के चेैक अनादरण के मामले में किया दोषमुक्त जिसमें परिवादी द्वारा आरोपी के विरुद्ध एक प्रकरण अंतर्गत धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम के अंतर्गत दायर किया था जिसमें परिवादी द्वारा ₹500000 की राशि आरोपी को उसके द्वारा खाद बीज की दुकान करने हेतु दिया था किंतु परिवादी अपनी वित्तीय स्थिति स्पष्ट करने में नाकाम रहा। उसके पास ₹500000 देने की वित्तीय स्थिति थी या नहीं अथवा परिवादी ₹500000 की राशि देते समय किसी प्रकार की कोई अन्य लिखा पढ़ी नहीं की थी एवं आरोपी द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत संचालक कृषि विभाग से यह जानकारी भी प्राप्त की गई वर्ष 2015 से 2020 के बीच आरोपी के नाम पर किसी प्रकार की कोई खाद बीज की दुकान की अनुज्ञप्ति नहीं रही है ,उपरोक्त आधारों पर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा आरोपी प्रदीप को ₹500000 की राशि के चेैक में दोषमुक्त कर दिया आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता अंकुर चतुर्वेदी एवं विमल वर्मा द्वारा की गई।

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