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फायर ब्रांड एडवोकेट विजय तिवारी ने बिजली कंपनी के डी.जी.एम. (प्रथम) अरुण शर्मा द्वारा बिना जीपीएस, बिना टैक्सी परमिट वाहन अनुबंधित करने को लेकर प्रबंध निदेशक,.वि.वि. कंपनी लिमिटेड भोपाल को लिखा पत्र

मंगलवार, 9 मई 2023

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। जिले के फायर ब्रांड एडवोकेट विजय तिवारी ने बिजली कंपनी के डी.जी.एम. (प्रथम) श्री अरुण शर्मा द्वारा बिना जीपीएस और बिना टैक्सी परमिट वाहन को कार्यालय में अनुबंधित करने और उसका उपयोग निजी हित में किए जाने को लेकर प्रबंध निदेशक,.वि.वि. कंपनी लिमिटेड भोपाल को पत्र लिखा हैं और कठोर कारवाई की मांग की हैं। 
ये भेजा हैं पत्र
माननीय प्रबंध निदेशक महोदय, प्र.वि.वि. कंपनी लिमिटेड
गोविन्दपुरा भोपाल (म.प्र.)
विषय:- शिवपुरी (म.प्र.) में पदस्थ डी.जी.एम. (प्रथम) श्री अरुण शर्मा द्वारा किए जा रहे अवैधानिक कार्यों व विद्युत कंपनी को पहुंचाई जा रही आर्थिक क्षति के संबंध में। माननीय महोदय,
उपरोक्त विष्यन्तगत लेख है कि प्रार्थी विगत 32 वर्षों से जिला न्यायालय शिवपुरी में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत है। प्रार्थी द्वारा शासकीय अधिकारियों के भ्रष्टाचार के संबंध में निरंतर लड़ाई लड़ी जाती रही है। प्रार्थी की तथ्यपरक शिकायतों पर से लोकायुक्त संगठन एवं आर्थिक अपराध ब्यूरो में कयी शासकीय अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है। पूर्व में मेरे द्वारा किसान स्वयं ट्रांसफार्मर योजना (ओ. वाय. टी.) के संबंध में की गयी शिकायत पर से माननीय प्रमुख सचिव उर्जा एवं नवकरणीय उर्जा विभाग, भोपाल द्वारा राज्य स्तर पर विद्युत कंपनियों के अधिकारियों की भ्रष्टाचार की जांच करायी जा रही है।
2 यह कि मेरे द्वारा दिनांक 11.04.2023 को शिवपुरी के विद्युत कंपनी के डीजीएम. श्री अरुण शर्मा एवं श्री एम.पी. सिंह के द्वारा अपने निजी स्वार्थी की पूर्ति हेतु विद्युत कंपनी को पहुंचाये जा रहे लाखों रूपये के आर्थिक नुक्सान की शिकायत प्रमुख सचिव महोदय एवं सी.एम.डी. म.प्र.म.क्षे.वि.वि. कंपनी लिमिटेड को शिकायत दर्ज करायी गयी थी। जिसकी जांच जारी है। यह कि, विद्युत कंपनी के डीजीएम (प्रथम) श्री अरुण शर्मा द्वारा दिनांक 10.01.2023 को अपने कार्यालयीन कार्य के सम्पादन हेतु किराये पर वाहन अनुबंधित करने हेतु निविदा आमंत्रित की गयी थी। उक्त निविदा की आवश्यक शर्त यह थी कि अनुबंधित वाहन परिवहन कार्यालय में टैक्सी के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है तथा वाहन में जी.पी.एस. सिस्टम होना अनिवार्य है ताकि वाहन का दुरूपयोग ना हो सके।
4. यह कि उक्त निविदा के आलोक वाहन MP07ZD8580 किया कैरेन्स (मल्टी यूटीलिटी व्हीकल) माह फरवरी 2023 से डी. जी.एम महोदय द्वारा उपयोग की जा रही है। संभवतः विद्युत कंपनी के संपूर्ण क्षेत्र में एकमात्र शिवपुरी में ही किया कैरेन्स वाहन को अनुबंधित कर उपयोग किया जा रहा है। उक्त वाहन ना तो "टैक्सी के रूप में पंजीकृत है और ना ही उक्त वाहन में जी.पी.एस. सिस्टम लगा है जिस कारण वाहन किस समय किस स्थान पर है यह पता करना संभव नहीं है। आर.टी.ओ. कार्यालय का वाहन का पंजीयन की छायाप्रति संलग्न है।
 5 यह कि, निर्विवादित है कि उक्त वाहन डी. जी. एम. (प्रथम) श्री अरुण शर्मा को मात्र उनके शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया गया है ना कि डी.जी.एम महोदय के व्यक्तिगत सैर सपाटे के लिए किन्तु दिनांक 19.03.2023 को उक्त वाहन उक्त अधिकारी महोदय द्वारा अपनी निजी कार्यों से ग्वालियर ले जाया गया था. नेशनल हाइवे क्रमांक 46 स्थित पनिहार टोल प्लाजा पर लगे कैमरे में उक्त वाहन की फोटो स्पष्ट नजर कर रही है। इसी प्रकार उक्त वाहन दिनांक 01.05.2023 को पुनः दिनांक 06.05.2023 को ग्वालियर निजी कार्य से ले जाकर अधिकारी महोदय द्वारा कंपनी को आर्थिक क्षति कारित की जा रही है। पनिहार टोल टैक्स ग्वालियर की वाहन का छायाचित्र संलग्न है।
6 यह कि, आश्चर्यजन तथ्य यह है कि आज दिनांक तक उक्त वाहन "टैक्सी" के रूप में पंजीकृत नहीं है, यदि वाहन से कोई दुर्घटना घटित होती है तो उस स्थिती में नियमानुसार बीमा कंपनी द्वारा कोई क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं की जावेगी बल्कि क्षतिपूर्ति राशि व्यक्तिगत रूप से विद्युत कंपनी को अदा करनी होगी। 
7. यह कि, वाहन क्रमांक MP07ZD8580 की लाग बुक की जांच करने पर यह स्वमेव स्पष्ट हो जायेगा कि दिनांक 19.03.2023. दिनांक 01.05.2023, दिनांक 05.05.2023 को उक्त वाहन अधिकारी महोदय द्वारा लाग बुक में किसी अन्य स्थान पर जाना कैसे बताया गया है। इस प्रकार लगभग तीन माह से उक्त वाहन बिना टैक्सी परमिट एवं बिना जी.पी. एस सिस्टम लगाये श्री अरूण शर्मा डी. जी. एम. 1 (प्रथम) द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से अपने निजी कार्यों में उपयोग कर विद्युत कंपनी को आर्थिक क्षति कारित की जा रही है, जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः निवेदन है कि म.प्र.म.क्षे.वि.वि. कंपनी लिमिटेड शिवपुरी में पदस्थ डी. जी. एम प्रथम श्री अरुण शर्मा के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने हेतु आज्ञा प्रदान की जावे।
इति दिनांक 5.2023
भवदीय
विजय तिवारी एडवोकेट (भू.पू. अध्यक्ष) जिला अभिभाषक संघ शिवपुरी (म.प्र.)
प्रतिलिपी:-
माननीय मुख्य महाप्रबंधक महोदय, म.प्र. म.क्षे.वि.वि. कंपनी लिमिटेड मोतीझील, ग्वालियर (म.) प्र.) कि और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।














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