ये लिखा था आवेदन में
जिसमें न्यायालय अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी म.प्र. के पेज 01 लगायत 04 संलग्न है आवेदन पत्र का विवरण निम्न प्रकार है। प्रति, थाना प्रभारी पुलिस थाना कोलारस जिला शिवपुरी म. प्र. विषय न्यायालय अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्रकरण क्र. / 0059/अ-7/4/2021-22 दिनांक 03/01/2022 के पालन में अनावेदक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने बावत्। उपरोक्त विषयांन्तर्गत संदर्भित पत्र के परिपालन में लेख है कि न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय, जिला शिवपुरी के संदर्भित प्रकरण की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि म.प्र. नगर पालिक अधिनियम 1961 की धारा 339 (ग) के तहत अनावेदक श्री तनुज गोयल पुत्र श्री महेन्द्र गोयल निवासी सदर बाजार तहसील व जिला शिवपुरी के विरुद्ध अबैध कलोनी सन्निर्माण के अपराध का दोषी पाये जाने से अनावेदक के बिरुद्ध पुलिस प्राथमिकी पंजीबद्ध कराये जाने के आदेश जारी किये गए हैं। माननीय न्यायालय के आदेश के पालन में नगर परिषद कोलारस को प्रकरण प्रमाणित प्रति के साथ भेजा जा रहा है। अतः आप माननीय न्यायालय के आदेश के पालन में निर्दिष्ट धाराओं के तहत संबंधित के विरुद्ध पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने का कष्ट करें। हस्ता. अंग्रेजी अपठनीय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद कोलारस जिला शिवपुरी म.प्र. पृ.क./न.प./कोला./910 कोलारस दिनांक- 10/08/23 प्रतिलिपि- 1. अपर कलेक्टर महोदय, जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित 2. अनुविभागीय अधिकारी महोदय, (राजस्व) परगना कोलारस की ओर सूचनार्थ प्रेषित । 3. तहसीलदार महोदय, तहसील कोलारस की ओर सूचनार्थ हस्ता. अंग्रेजी अपठनीय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद कोलारस जिला शिवपुरी म.प्र.।
उपरोक्त आवेदन पर से अनावेदक श्री तनुज गोयल पुत्र श्री महेन्द्र गोयल निवासी सदर बाजार तहसील व जिला शिवपुरी के विरुद्ध धारा 339 (ग) म.प्र. नगर पालिक अधिनियम 1961 का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बता दें की व्यवसाई तनुज गोयल पुत्र महेंद्र गोयल पर अवैध कॉलोनी के केश में fir दर्ज हुई। पूर्व में पिता महेंद्र गोयल पर भी fir दर्ज की जा चुकी है, एवं 1 करोड़ का जुर्माना भी हुआ। उक्त केस में आदेश जनवरी में ही हो गए थे लेकिन fir नही की जा रही थी।

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