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धमाका बड़ी खबर: मध्यप्रदेश शासन ने नगर पालिका, नगर परिषदों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, pic और परिषद के वित्तीय अधिकारों में की बढ़ोतरी

बुधवार, 23 अगस्त 2023

/ by Vipin Shukla Mama
Bhopal भोपाल। मध्यप्रदेश शासन ने नगर पालिका, नगर परिषदों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, pic और परिषद के वित्तीय अधिकारों में बढ़ोतरी कर दी हैं। 22 अगस्त 2023 को जारी आदेश क्रम में नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल ने अधि. क्र. 15 UDH-3-3-4-0008-2022-अठारह-3.- मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन 1956) की धारा 433 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, म.प्र. नगरपालिक निगम (वित्त एवं लेखा) नियम, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, यानि उक्त नियमों में नियम 251 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए
251 वित्तीय शक्तियां सक्षम प्राधिकारियों में वेष्ठित वित्तीय शक्तियां निम्नानुसार होगी। 
शहर/नगर पांच लाख से अधिक, पांच लाख तक जनसंख्या होने पर 
1. निगम आयुक्त, रूपये पांच करोड तक/ रूपये एक करोड तक। 
2. महापौर, रूपये पांच करोड़ से अधिक परंतु रूपये दस करोड से अधिक नही। /रूपये एक करोड से अधिक परंतु रूपये पांच करोड़ से अधिक नही।
3. मेयर-इन- कौंसिल, रूपये दस करोड से अधिक परंतु रूपये बीस करोड से अधिक नही /रूपये पांच करोड से अधिक परंतु रूपये दस करोड़ से अधिक नही। 
4.निगम, रूपये बीस करोड़ से अधिक/ रूपये दस करोड से अधिक। 
विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों में वेष्ठित वित्तीय शक्तियां निम्नानुसार होगी :
नगर पालिका/ नगर परिषद
1. मुख्य अधिकारी नगरपालिका
 नपा, रूपये पांच लाख तक। नगर परिषद, रुपए दो लाख तक। 
2.अध्यक्ष नगरपालिका परिषद, रूपये पांच लाख से अधिक परंतु रूपये दस लाख से अधिक नही। 
नगर परिषद, रूपये दो लाख से अधिक परंतु रूपये पांच लाख से अधिक नही। 
3. प्रेसिडेन्ट-इन-कौंसिल, नगरपालिका परिषद, रूपये दस लाख से अधिक परंतु रूपये चालीस लाख से अधिक नही। नगर परिषद, रूपये पांच लाख से अधिक परंतु रूपये बीस लाख से अधिक नही। 
4. नगरपालिका परिषद, रूपये चालीस लाख से अधिक परंतु रूपये पांच करोड से अधिक नही। नगर परिषद, रूपये बीस लाख से अधिक परंतु रूपये दो करोड पचास लाख से अधिक नही। 
5.आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, नगर पालिका परिषद, रूपये पांच करोड़ से अधिक परंतु रूपये तीस करोड से अधिक नही। नगर परिषद, रूपये दो करोड पचास लाख से अधिक परंतु रूपये तीस करोड से अधिक नही। 
5. राज्य सरकार, नगर पालिका, रूपये तीस करोड से अधिक। नगर परिषद, रूपये तीस करोड़ से अधिक।
परंतु बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं, डिपाजिट कार्य या राज्य सरकार की विशिष्ट परियोजनाओं की दशा में, राज्य सरकार, आदेश द्वारा, नगरपालिका परिषद / नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी या प्रेसिडेन्ट-इन-कौंसिल को ऐसी बढ़ी हुई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत कर सकेगी, जैसा की वह उपयुक्त समझे।"
देश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार।












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