Responsive Ad Slot

Latest

latest

#धमाका_सबसे_पहले: #उज्ज्वला और #लाडली #बहनों को #हर_महीने #450_रुपए में #मिलेगा #सिलेंडर, #MP_सरकार ने #गैस_एजेंसियों_को किए #निर्देश जारी, पढ़िए पूरी खबर

बुधवार, 13 सितंबर 2023

/ by Vipin Shukla Mama
भोपाल। उज्ज्वला और लाडली बहनों को हर महीने 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। MP सरकार ने गैस एजेंसियों को 13 सितंबर को निर्देश जारी कर दिए हैं। इस तरह सीएम शिवराज सिंह ने अपना वादा पूरा करते हुए कांग्रेस के अरमानों पर कुठाराघात कर दिया हैं। सरकार ने गैस एजेंसियों को हर महीने उज्ज्वला और लाडली बहनों को एक सिलेंडर 450 में उपलब्ध के निर्देश दिए हैं। इसके लिए विस्तृत नियम और सावधान फार्म का प्रारूप भी जारी किया गया हैं। जो 25 सितंबर से अमल में आयेगा। हालाकि 1.09.2023 से योजना प्रभावशील होने की बात कही गई हैं।
सरकार से ये जारी हुए निर्देश
मध्यप्रदेश शासन
खादय नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय.
क्रमांक PFCS/16/0001/23/sec-2-29 भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर, 2023
प्रति,
1. स्टेट को-आर्डिनेटर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन भोपाल।
2. जनरल मैनेजर, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन भोपाल।
3. जनरल मैनेजर, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन भोपाल | 
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डवलमेन्ट कार्पोरेशन ।
5. समस्त कलेक्टर्स, मध्यप्रदेश
विषय- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के एलपीजी गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ता एवं गैर PMUY श्रेणी में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना (MMLBY) के अंतर्गत ऐसी पंजीकृत लाड़ली बहने जिनके स्वयं के नाम से गैस कनेक्शन हैं, को रू. 450 में गैस सिलिंडर रिफिल प्रदाय कराना।
गरीब परिवारों की महिलाओं को परंपरागत ईंधन के साधनों से खाना पकाने में स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोकने, पर्यावरण की सुरक्षा तथा सुरक्षित एवं स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के समस्त एलपीजी गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं और गैर PMUY श्रेणी में MMLBY में पंजीकृत ऐसी लाइली बहने जिनके स्वयं के नाम से घरेलू गैस कनेक्शन (14.2 किलोग्राम) हैं, को दिनांक 01.09.2023 से गैस सिलेंडर रिफिल रु. 450 (रुपये चार सौ पचास) में उपलब्ध कराया जावे। इस संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-
1. हितग्राही की पात्रता-
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनांतर्गत गैस कनेक्शनधारी समस्त उपभोक्ता।
गैर PMUY श्रेणी में MMLBY के अंतर्गत पंजीकृत ऐसी लाइली बहने जिनके स्वयं के नाम से घरेलू गैस कनेक्शन हैं।
2. निर्देश की कंडिका 5.7 तथा 5.14 के प्रावधान के अतिरिक्त योजनांतर्गत गैस सिलेंडर रिफिल के लिए अनुदान राशि पात्र कनेक्शनधारियों को दिनांक 01.09.2023 से देय होगी।
3. देय अनुदान राशि-
पात्रताधारी उपभोक्ताओं को प्रतिमाह अधिकतम एक रिफिल पर अनुदान देय होगा । पात्रताधारी उपभोक्ताओं को ऑयल कंपनी से रिफिल निर्धारित फुटकर विक्रय दर पर क्रय करना होगा। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त समस्त अनुदान तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फुटकर विक्रय दर (रू. 450 ) को कम करने 217 से राज्य अनुदान के रूप में पात्रताधारी उपभोक्ताओं के आधार लिंक बैंक खाते में यथा समय अंतरित की जाएगी।
घरेलू एलपीजी रिफिल की फुटकर विक्रय दर में परिवर्तन होने पर देय राज्य अनुदान भी तदनुसार परिवर्तित होगा।
4. हितग्राहियों की पंजीयन व्यवस्था-
4.1 मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के पोर्टल पर ऐसी बहनों को पंजीयन किया जावेगा जो पूर्व से गैस कनेक्शनधारी है। ऐसी बहने PMUY की भी लाभार्थी हो सकती है।
4.2 पंजीयन का कार्य उन सभी केंद्रों पर किया जाएगा जहां कि मुख्यमंत्री लाइली बहना योजना का पंजीयन होता है।4.3 पंजीयन के लिए निम्नलिखित जानकारी / दस्तावेज की आवश्यकता होगी 
• गैस कनेक्शन कंज्यूमर नंबर एवं एलपीजी कनेक्शन आईडी;
मुख्यमंत्री लाइली बहना योजना का पंजीयन आईडी,4.4 उपरोक्त कंडिका 4.1 के अतिरिक्त योजना अंतर्गत हितग्राहियों की पहचान का कार्य सभी ऑयल कंपनी से प्राप्त डेटा के आधार पर शासन द्वारा स्वयं भी किया जाएगा।
4.5 शासन की और से स्वतः पंजीकृत हितग्राहियों की जानकारी दिनांक 25.09.2023 से पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी तथा समय-समय पर उसे अद्यतन किया जाएगा। संबंधित हितग्राही उक्त जानकारी को गैस कंज्यूमर नंबर / गैस कनेक्शन आईडी और लाइली बहना आईडी की सहायता से पोर्टल पर दिनांक 25.09.2023 से देख सकेंगे।
. गैस कनेक्शन एवं रिफिल के डाटा प्राप्ति तथा अनुदान गणना-
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शनधारी हेतु
5.1 ऑयल कंपनी द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन नंबर एवं उनके द्वारा माहवार प्राप्त रिफिल का डाटा प्रतिमाह विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।
गैस रिफिल प्राप्तकर्ता उपभोक्ताओं को राशि रू. 450 में रिफिल उपलब्ध कराने हेतु देय अनुदान की गणना विभाग द्वारा की जावेगी ।5.3 उक्तानुसार अनुदान राशि की गणना उपरांत कुल राशि का भुगतान विभाग द्वारा संबंधित ऑयल कंपनी के बैंक खाते में किया जाएगा। ऑयल कंपनी द्वारा उपभोक्ता के आधार लिंक बैंक खाते में अनुदान 3/7 भुगतान किया जाएगा।
5.4 ऑयल कंपनी द्वारा हितग्राहीवार अनुदान भुगतान की जानकारी विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। आवश्यकतानुसार उक्त व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकेगा।
5.5 5.6 5.7 दिनांक 04.07.2023 से 31.08.2023 तक गैस सिलेंडर रिफिल कराने वाले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को भी अनुदान राशि का अंतरण इसी प्रक्रिया से किया जायेगा।
गैर- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शनधारी हेतु
5.8 गैर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत घरेलू गैस कनेक्शनधारी मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना अंतर्गत पंजीकृत लाड़ली बहनों का आईडी डाटा ऑयल कंपनी को उपलब्ध कराया जायेगा।
5.9 ऑयल कंपनी द्वारा गैर PMUY अंतर्गत जारी गैस कनेक्शन के डाटा का मिलान मुख्यमंत्री लाइली बहना योजना अंतर्गत पंजीकृत लाइली बहना के डाटा से किया जाएगा।
5.10 तदुपरांत ऑयल कंपनी द्वारा गैर PMUY अंतर्गत कनेक्शनधारी मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना अंतर्गत पंजीकृत लाड़ली बहना के गैस कनेक्शन नंबर, प्राप्त रिफिल एवं भुगतान की गई राशि की जानकारी विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी।
5.11 उपरोक्त डेटा के आधार पर देय अनुदान की गणना विभाग द्वारा की जाएगी। 5.12 विभाग द्वारा गैर PMUY के तहत गैस कनेक्शनधारी लाड़ली बहना योजना अंतर्गत पंजीकृत लाड़ली बहनों के द्वारा रिफिल प्राप्त करने पर देय अनुदान की राशि का भुगतान उनके आधार लिंक बैंक खातों में किया जाएगा।
5.13 आवश्यकतानुसार उक्त व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकेगा। 5.14 दिनांक 04.07.2023 से 31.08.2023 तक गैस सिलेंडर रिफिल कराने वाली गैर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत घरेलू गैस कनेक्शनधारी मुख्यमंत्री लाइली बहना योजना अंतर्गत पंजीकृत लाइली बहनों को भी अनुदान राशि का अंतरण इसी प्रक्रिया से किया जायेगा।
6. बजट प्रावधान-
गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को अनुदान भुगतान विभागीय योजना क्रमांक 9087 में उपलब्ध बजट से किया जाएगा एवं भविष्य में अनुदान भुगतान हेतु नवीन बजट हेड खोलने तथा बजट प्रावधान कराया जाएगा।7. शिकायत निवारण तंत्र-
योजना अंतर्गत पात्रता रखने वाले हितग्राहियों को राज्य अनुदान का भुगतान में आने वाली कठिनाईयों एवं समस्याओं को दर्ज एवं निराकरण करने हेतु विभाग द्वारा पृथक से ऑनलाईन एप्लीकेशन बनाया जाएगी। उक्त एप्लीकेशन पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु विभाग द्वारा यथोचित व्यवस्था की जाएगी।
8. नोडल विभाग एवं क्रियान्वयन-
योजना के क्रियान्वयन हेतु खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग नोडल विभाग होगा एवं मैदानी स्तर पर कलेक्टर के निर्देशन में विभागीय अमले द्वारा योजना की मॉनीटरिंग की जाएगी। राज्य स्तर पर मॉनीटरिंग हेतु प्रमुख सचिव खाद्य की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें ऑयल कंपनी के अधिकारी भी सम्मिलित होंगे।
हितग्राहियों के पंजीयन कार्य में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अमले का सहयोग प्राप्त किया जाएगा।
योजना का प्रचार-प्रसार
गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को राशि रु. 450 में रिफिल उपलब्ध कराने की व्यवस्था का प्रत्येक स्तर पर विभिन्न माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाएगा। प्रत्येक गैस एजेन्सी, स्थानीय निकायों एवं उचित मूल्य दुकानों पर पात्र हितग्राहियों को देय अनुदान की सूचना प्रदर्शित कराई जाएगी।
प्रचार-प्रसार पर होने वाला व्यय योजना मद अंतर्गत विकलनीय होगा ।
10. ऑयल कंपनी से प्राप्त डाटाबेस के आधार पर कंडिका 5 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार पात्र हितग्राहियों को अनुदान का भुगतान होगा, भले ही कंडिका 4.1 के तहत उनका पृथक से पंजीयन न हुआ हो। हितग्राही डाटाबेस में विसंगति, अगर हो तो उसका यथोचित निराकरण कर पात्र हितग्राही को अनुदान का भुगतान किया जाएगा। उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
(उमाकांत उमराव) प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय.

कोई टिप्पणी नहीं

एक टिप्पणी भेजें

© all rights reserved by Vipin Shukla @ 2020
made with by rohit Bansal 9993475129