क्रमांक 12576/आरडीएम/2023
// आदेश //
शिवपुरी, दिनांक 28 नवंबर, 2023
(दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत)
पुलिस मुख्यालय, म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक-पुमु/अमनि/पीटीआरआई/रोल-2(अभि.)/ 2174/2023 दिनांक 19.11.2023 एवं पुलिस अधीक्षक शिवपुरी के पत्र क्रमांक-पुअ/शिव/888/2023*जिला दिर्भक 21.11.2023 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत WP 7436/2021 ऐश्वर्या शांडिल्य विरुद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य में पितियन राईडर सहित दो पहिया वाहन सवार चालकों द्वारा हेलमेट धारण करने एवं चार पहिया वाहन सवार चालकों द्वारा सीट बेल्ट धारण करने के संबंध में वाहन चालकों को यातायात नियमों का शत-प्रतिशत पालन कराये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त संबंध में पुलिस मुख्यालय, म.प्र. भोपाल एवं पुलिस अधीक्षक शिवपुरी द्वारा की गई अनुशंसा के अनुक्रम में, रवीन्द्र कुमार चौधरी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला शिवपुरी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये संपूर्ण जिला शिवपुरी सीमाक्षेत्र अंतर्गत निम्नलिखित आदेश जारी करता हूँ:-
1. समस्त शासकीय/अर्द्ध-शासकीय एवं प्रायवेट कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारी (पीलीयन राईडर सहित) हेलमेट धारण करेंगे। संबंधित विभाग/कार्यालयों के द्वारा हेलमेट धारण न करने वालों केविरूद्ध सख्ती से कार्यवाही की जावे।
2. सभी स्कूत एवं कॉलेजों के प्रधान अध्यापक/प्रधान आचार्य सभी छात्र-छात्राओं के अभिभावकों एवं कर्मचारियों को निर्देशित करें कि, वह बच्चों को स्कूल/कॉलेज लेकर आते-जाते समय आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करेंगे। साथ ही हेलमेट धारण न करने वाले अभिभावकों एवं छात्र-छান্নাओं को शिक्षण संस्थान में प्रवेश निरूद्ध करने बाबत् कार्यवाही की जावे।
3. सभी पेट्रोल पंपों पर फ्लैक्स/बैनर के माध्यम से सभी दो पहिया मोटर वाहन चालकों एवं पीतिपन राईडर को हेलमेट धारण करने के लिये पाबंद करेंगे, साथ ही पेट्रात की आपूर्ति के दौरान वाहन चालकों को हेलमेट धारण करने पर ही पेट्रोल वितरण करेंगे।
4. स्थानीय निकाय जैसे-ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम एवं कंटेनमेंट बोर्ड के माध्यम से ठेके पर वाहनों की पार्किंग व्यवस्था दी जाती है, जहां यात्रीगण बिना हेलमेट धारण किये हुये आकर वाहन पार्किंग में लगाते हैं, हेलमेट धारण करने पर ही उनको वाहन पार्किंग की सुविधा दी जावे।
5. जिले में संचालित ऑटो मोबाईल शॉप पर फ्लैक्स/बैनर के माध्यम से हेलमेट धारण करने के संबंध में प्रचार-प्रसार किया जावे। वाहन के विक्रय के समय सभी क्रेताओं को हेलमेट धारण करने के उपरांत ही शोरूम से जाने के लिये निर्देशित किया जावे।
6. समस्त होटल, ढाबा, रेस्टॉरन्ट, माँत आदि स्थानों पर फ्लैक्स/ बैनर के माध्यम से हेलमेट धारण करने के संबंध में प्रचार-प्रसार करें। हेलमेट धारण न करने वाले वाहन चालकों का उपरोक्त स्थानों पर प्रवेश वर्जित किया जावे।
7. जिले के डायल 100 एवं शहर में लगे पी.ए. सिस्टम, व्ही. एम.एस. सिस्टम के माध्यम से हेलमेट धारण करने के संबंध में लगातार उदघोषणा की जावे।
8. जिला आबकारी विभाग द्वारा संचालित लायसेंसी शराब की दुकानों पर एवं हाट बाजार के पार्किंग स्थलों पर भी हेलमेट धारण करने के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे।
9. स्थानीय टीवी चैनलों, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से दो पहिया वाहन चालकों को आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करने के लिये बाध्य किया जावे तथा स्थानीय अखबारों में इस संबंध में प्रेस वार्ता का प्रकाशन भी किया जावे।
यह आदेश सर्व-साधारण को संबोधित है। वर्तमान परिस्थितियों में समयाभाव के कारण
प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिशः इस आदेश की तामिली कराया जाना संभव नहीं है। अतः सोशल मीडिया, मीडिया, समाचार पत्रों आदि के माध्यम से। इस आदेश के संबंध में सूचित किया जा रहा है।
यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा 188 एवं मोटरयान अधिनियम में निहित प्रावधान अंतर्गत तथा अन्यसुसंगत अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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