शिवपुरी। वर्ष 2000 में ग्राम बलारपुर से आदिवासी परिवारों को विस्थापित करके नया बलारपुर (बूढी बरोद पंचायत) में पुनर्वास किया गया था लेकिन आज भी 39 परिवारों को जमीन नही दी गई हैI
इस मुद्दे पर अभय जैन अधिवक्ता, जेनिथ संस्था के साथ इन परिवारों के पुनर्वास के लिए काम कर रहे हैंI उनके द्वारा एक RTI आवेदन दिनांक 11 अप्रैल 2022 को कलेक्टर कार्यालय में दिया गया जिसमे ग्राम बलारपुर की विस्थापन एवं पुनर्वास निति की प्रतिलिपि चाही गई थीI
कलेक्टर कार्यालय की आवक शाखा में लिपिक द्वारा RTI आवेदन पर 15 दिन तक कोई कार्यवाही नही की एवं जब प्रथम अपील प्रस्तुत की गई तो उसको भी एक साल से ज्यादा तक अपर कलेक्टर कार्यालय में प्रेषित नही किया गयाI
जब अधिवक्ता अभय जैन द्वारा द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में दायर की8 और जब सूचना आयुक्त के सामने सुनवाई हुई तब सूचना आयुक्त राहुल सिंह द्वारा डिप्टी कलेक्टर बिजेंद्र सिंह यादव को इस प्रकरण में अनुशासनात्मक कार्यवाही करने को निर्देशित किया गयाI
कलेक्टर द्वारा जाँच करने के पश्चात यह पाया गया कि कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ लिपिक द्वारा अनुचित एवं अवेधानिक रूप से RTI आवेदन एवं प्रथम अपील में विलम्ब किया गया है एवं सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित हैI कलेक्टर शिवपुरी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आदेश दिनांक 20 नवम्बर 2023 से सम्बंधित लिपिक को निलंबित किया गयाI
मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक राहुल सिंह द्वारा ग्वालियर-चम्बल सम्भाग में RTI आवेदन में गैर जिम्मेदार रवैया रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ जुर्माना एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही नियमित की जा रही हैI

कोई टिप्पणी नहीं
एक टिप्पणी भेजें