शिवपुरी। ट्रक क्लीनर की सड़क दुर्घटना में मुत्यु पर 16 लाख 60 हजार रूपये क्षतिपूर्ति मृतक के परिजनों को दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी अदा करेगी दिनांक 09-12- 2023 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में राजीनामे के आधार पर आवार्ड
शिवपुरी:- न्यायालय श्रीमान चतुर्थ मोटर दुघर्टना दावा अधिकरण के विद्वान न्यायाधीश के श्रीमान रामविसाल गुप्ता जी द्वारा ट्रक क्लीनर की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु पर 16 लाख 60 हजार रूपये की क्षतिपूर्ति राशि मृतक के परिजनों को दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी से दिलाये जाने बावत् दिनांक 09-12-2023 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में राजीनामे के आधार पर आवार्ड पारित किया।
घटना संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 26-09-2023 को रात्रि करीब 01:30 बजे ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.एच. 9519 के चालक ने ट्रक को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर पलट दिया जिससे ट्रक में बैठे अनवेश लोधी को गंभीर चोटें आईं एवं उक्त चोटों के परिणाम स्वरूप उसकी दुखद मृत्यु हो गई उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना सुनेरा जिला शाजापुर में पंजीबद्ध की गई उसके उपरांत मृतक के परिजन द्वारा क्षतिपूर्ति प्राप्त करने बावत् क्लेम याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 09-12- 2023 को आयोजित बृहद लोक अदालत में आदेश पारित किया था अनावेदक बीमा कंपनी दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कं. लि. को आदेशित किया की वह आवेदकगण को क्षतिपूर्ति राशि 16 लाख 60 हजार रूपये अदा करेगी प्रकरण में पैरवी अभिभाषक श्री संजय शर्मा एडव्होकेट (एचवाड़ा वाले), महेंद्र श्रीवास्तव द्वारा की गई।
ये भी उपलब्धि
इसके अतिरिक्त दिनांक 09-12-2023 को आयोजित बृहद लोक अदालत में अभिभाषक श्री संजय शर्मा एडव्होकेट (एचवाड़ा वाले) एवं महेंद्र श्रीवास्तव एडव्होकेट द्वारा विभिन्न प्रकरणों में 48 लाख रूपये की राशि के क्लेम प्रकरणों का निराकरण आवेदकगणों के पक्ष में कराया गया। तथा अभिभाषक संजय शर्मा एडव्होकेट (एचवाड़ा वाले) द्वारा सबसे अधिक राशि के क्लेम प्रकरण राजीनामे के आधार पर निराकृत कराये गये। इसके अतिरिक्त धारा 138 निगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट (चैको से अनादरण से संबंधित) एवं अन्य 25 प्रकरणों का निराकरण राजीनामे के आधार पर कराया गया।

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