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धमाका ग्रेट: शिवपुरी निवासी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के युवा, तेज तर्रार एडवोकेट निपुण सक्सेना के माध्यम से मत्स्योद्योग में चालक पद पर सुखलाल को मिली वापस नौकरी

शुक्रवार, 19 जनवरी 2024

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना किसी को भी भारी पड़ सकता हैं यही वजह हैं की कोई भी संस्थान या लोग कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं करते और अगर कभी अवहेलना हो जाए तो फिर जारी आदेश का पालन करना पड़ता हैं। शिवपुरी के एक ऐसे ही न्यायलीन मामले में हुआ जब सहायक संचालक मत्स्योद्योग शिवपुरी ने ड्राईवर के पद पर तैनात सुखलाल प्रजापति की सेवा समाप्त कर दी। सुखलाल ने शिवपुरी निवासी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के युवा, तेज तर्रार एडवोकेट निपुण सक्सेना के माध्यम से याचिका दाखिल की। सुनवाई के बाद सुखलाल को नोकरी पर रखने के आदेश कोर्ट ने दिए लेकिन विभाग ने अमल नहीं किया जिसके बाद कोर्ट ने संचालक सहित विभाग के अधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी किया तो विभाग ने तत्काल सुखलाल को नोकरी पर रख लिया और कोर्ट को अवगत कराया। 
प्रति,
श्रीमान सहायक संचालक मत्स्योद्योग शिवपुरी जिला शिवपुरी (म.प्र.)
विषय :- ड्राईवर के पद पर उपस्थित होने बावत्।
संदर्भ :- संचालक मत्स्योद्योग भोपाल का पत्र क्रंमाक 300/म/अराज / न्याया. /2023-24 भोपाल दिनांक 17/01/2024
विषय एवं संदर्भ में निवेदन है कि श्रीमान संचालक मत्स्योद्योग भोपाल में आदेश के परिपालन में में आज दिनांक 19/01/2024 को मध्यान पूर्व ड्राईवर के पद पर उपस्थित हो गया हूँ।
श्रीमान पूर्व में जुलाई 91 से 1999 तक अभिकरण में कार्यरत रहा। श्रीमान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 07/11/22 की प्रति प्रार्थी द्वारा दिनांक 17/11/22 एवं 19/12/22 को प्रति प्रदाय की गई।
अतः निर्णय दिनांक से ज्वाइन अवधि का पूर्ण वेतन भी प्रदाय करने की कृपा करें। इस आशय के साथ श्रीमान के आदेश के पालन में मैं आज दिनांक 19/01/2024 को संचालक मत्स्योद्योग कार्य पर उपस्थित है।
दिनांक : 19/01/2024
प्रार्थी
सुखलाल प्रजापति (वाहन चालक) कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग शिवपुरी (म.प्र.)










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