शिवपुरी। प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश वंशिका गुप्ता ने अपने एक अहम फैसले में मोहन दास गुप्ता पुत्र बद्री प्रसाद गुप्ता ने अतीख खा पुत्र लतीख खां उम्र 65 वर्ष के प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि वादी द्वारा अपना भवन निर्माण किया गया है, व वादी के भवन की दीवार से लगा हुआ उत्तर दिशा में प्रतिवादी का मकान है। इस मामले के निर्णय सुनाते हुए कहा है कि वादी के दावे को निरस्त करते हुए वादी प्रतिवादी की छत पर नहीं जाएगा और न ही स्वयं की दीवार पर पहरा लगवा कर प्लास्टर कराने से प्रतिवादी की छत को छतिग्रस्त करेगा साथ ही प्रतिवादी का वाद बह वहन करेगा। उक्त मामले में प्रतिवादी की ओर से पैरवी पंकज आहूजा, विनोद शर्मा, राशिद जाफरी, चन्द्रशेखर भार्गव, आयूषी राणा, आकाश जैन ने पैरवी की ।
अभियोजन के अनुसार उक्त पूरे भूखण्ड पर निर्माण कार्य कर वादी व वादी की पत्नी ने तीन मंजिला भवन बनवाया है जिसकी उत्तर दिशा की दीवार (जिसे निर्णय में आगे विवादित दीवार के नाम से संबोधित किया जाएगा।) पर वादी द्वारा किसी कारण से प्लास्टर नहीं करवाया गया जिसकी वजह से बरसात का पानी दीवार में बैठ रहा है व मकान में अन्दर की दीवार फूल रही है तथा दरारें आ गयी है। उक्त दीवार में प्लास्टर कराया जाना आवश्यक है, अन्यथा दीवार के क्षतिग्रस्त होने की एवं जनहानि होने की संभावना है। लेकिन न्यायालय द्वारा सुनाए गए आदेश में साफ जाहिर है कि जैसी स्थिति में दीवार हैं वह वैसी ही स्थिति में रहेगी। किसी भी प्रकार प्रतिवादी के मकान में कोई क्षति नहंी पहुंचाई जाएगी यह साफ जाहिर है कि यह दावा कोई भी जनहानी से संबंधित नहीं है।

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