शिवपुरी। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अविवाहित बालक की दुर्घटना मृत्यु पर करीब 13 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति धनराशि
का अवार्ड दिनांक 18 /3 /24 को पारित किया गया। गजेंद्र लोधी एवं उसकी पत्नी
श्रीमति रुकमा लोधी निवासी ग्राम दूल्हइ थाना भौती तहसील पिछोर के 19 वर्षीय पुत्र प्रमोद कुमार लोधी की दिनांक 18 /6/ 2022 को थाना करेरा के अंतर्गत डंपर
क्रमांक MP33/H3103 के चालक बलवीर सिंह यादव ने ग्राम कराई बांसगढ़ रोड खैराघाट के पास थाना करेरा के अंतर्गत
उक्त डंपर को तेजी वा लापरवाही से चला कर अपनी साइड से जा रहे प्रमोद यादव की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे
प्रमोद यादव की दुर्घटना में आई चोटों के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो गई जिसकी क्षतिपूर्ति बाबत प्रमोद लोधी के माता-पिता ने
ने सीनियर अभिभाषक मनीष कुमार मित्तल द्वारा माननीय में मोटर दुर्घटना दाबा अधिकरण न्यायालय शिवपुरी में क्लेम प्रकरण प्रस्तुत कराया था उपरोक्त प्रकरण में
डंपर के ड्राइवर मालिक और बीमा कंपनी के उपस्थित होने के बाद माननीय न्यायालय में समस्त बिंदुओं पर आवेदक एवं अनावेदक बीमा कंपनी की ओर से साक्षी कराई गई किंतु प्रकरण में दबिया गाड़ी डंपर पर घटना
दिनांक को परमिट नहीं था इस तथ्य को माननीय न्यायालय ने मानते हुए एवं सभी बिंदुओं पर विवेचना करते हुए करीब 13 लख रुपए की क्षतिपूर्ति धनराशि का अवार्ड पारित किया तथा मोटर दुर्घटना दावा
अधिकरण के विद्वान न्यायाधीश श्रीमान आर पी सोनी साहब ने बीमा कंपनी की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए 13 लख रुपए की धनराशि बीमा कंपनी सर्वप्रथम आवेदकों को अदा करें तथा बीमा कंपनी अपने द्वारा अदा
की गई धनराशि की वसूली दबिया गाड़ी डंपर के ड्राइवर एवं मालिक से वसूल करने के लिए स्वतंत्र रहेगी तथा माननीय न्यायालय द्वारा क्लेम प्रकरण प्रस्तुति दिनांक 7/3/22 से धनराशि अदायगी दिनांक तक अवार्ड राशि 13 लख रुपए पर 6% वार्षिक ब्याज भी
जमा करेगी तथा साथ ही प्रकरण व्यय एवं अभिभाषक फीस भी नियमानुसार अदा करेगी संपूर्ण क्लेम प्रकरण में आवेदक गणों की ओर से पैरवी सीनियर अभिभाषक मनीष कुमार मित्तल द्वारा की गई थी।
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