शिवपुरी। जिले में 7 मई को होने वाले लोकसभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और निर्वाचन संबंधी कार्यों को समयावधि में संपादित कराने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रवींद्र कुमार चौधरी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आदर्श आचार संहिता की समाप्ति तक जिले में कार्यरत समस्त अधिकारियों कर्मचाारियों के अवकाश स्वीकृति पर रोक लगा दी है। साथ ही उन्हें मुख्यालय छोड़ने की अनुमति भी प्रदान नहीं की जाएगी। अपरिहार्य कारणों से यदि किसी जिला अधिकारी, कार्यपालिक अधिकारियों को अवकाश पर जाना आवश्यक है तो कलेक्टर से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही अवकाश पर जा सकेंगे। वहीं, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के अवकाश पर जाने के संबंध में वह अपने लिखित आवेदन कार्यालय प्रमुख के मतांकन के साथ सीईओ जिला पंचायत उमराव सिंह मरावी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और उनकी लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही अवकाश पर जा सकेंगे।

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