मामला इस प्रकार हैं की फरियादिया ने आरोपी अमित सोनी के विरुद्ध महिला थाना में रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई की उसका विवाह करीब 11 वर्ष पूर्व पंजाब में हुआ था उसके परिवार में आरोपी का आना जाना था आरोपी ने बहला फुसलाकर उससे संबंध बढ़ा लिए और गलत रूप से शारीरिक संबंध बना लिए और आरोपी ने फरियादियां का तलाक करा दिया और स्वयं शादी का झांसा देकर तीन साल तक लगातार दुष्कर्म करता रहा और बिना बताए आरोपी अमित ने अन्य युवती से विवाह कर लिया उक्त मामले में पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 एवं 506 के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जिस पर आरोपी ने अपने बचाव में बताया की वह पूर्ण रूप से निर्दोष हे और पूर्व से ही शादीशुदा होकर दो बच्चो का पिता हे फरियादी से उसका कभी कोई संपर्क नहीं रहा फरियादीया के पति से उसकी मित्रता थी और लेनदेन के विवाद को लेकर झूठा मामला पंजीबद्ध करा दिया है न्यायालय के समक्ष आई सम्पूर्ण लेखीय एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण में दी गई चुनौती एवं तर्को के आधार पर अभियोजन अपने मामले को प्रमाणित करने में असफल रहा जिस पर से सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान अमित कुमार गुप्ता के न्यायालय से आरोपी अमित सोनी पुत्र दुर्गाप्रसाद सोनी निवासी शंकर कॉलोनी को दोषमुक्त करार दिया है। उक्त मामले में आरोपी की ओर से पैरवी अंकित वर्मा एडवोकेट द्वारा की गई।

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