Responsive Ad Slot

Latest

latest

#धमाका_अलर्ट: अस्थाई कनेक्शन के बिना झांकी, पंडाल जगमगाए तो होगी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई

शनिवार, 31 अगस्त 2024

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। गणेशोत्सव और अन्य धार्मिक उत्सवों के दौरान पंडालों की सजावट के लिए अस्थाई विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में, ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे केवल नियमानुसार ऑनलाइन अस्थाई कनेक्शन लेकर ही पंडालों और झांकियों की सजावट करें।
अस्थाई कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। उपयोगकर्ता को बिजली कंपनी के पोर्टल https://saralsanyojan.mpcz.in:8888/home पर जाकर निर्धारित प्रपत्र में सही विद्युत भार का विवरण देते हुए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
इसके साथ ही, लायसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट भी आवेदन में संलग्न करनी होगी। वायरिंग और अन्य विद्युत कार्य लायसेंसी ठेकेदार से ही करवाएं। आवेदन के अनुसार, सुरक्षा निधि और अनुमानित विद्युत उपभोग की राशि अग्रिम जमा करानी होगी। इसके बाद बिजली कंपनी से अस्थाई कनेक्शन की रसीद प्राप्त करें और उसे पंडाल/झांकी के सामने लगाना न भूलें।
अस्थाई कनेक्शन लेने से बिजली आपूर्ति सुचारू रहती है और अनाधिकृत उपयोग से बचा जा सकता है। अस्थाई कनेक्शन के लिए विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग करना मना है और यदि ऐसा किया जाता है, तो इससे ट्रांसफार्मर के जलने की संभावना बढ़ जाती है और विद्युत वितरण प्रणाली पर विपरीत असर पड़ता है। अनाधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें संबंधित विद्युत ठेकेदार के लायसेंस का निरस्तीकरण भी शामिल है।
यदि आपको अस्थाई कनेक्शन के संबंध में कोई सवाल है, तो आप बिजली कंपनी के टोल फ्री नंबर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं।
इस प्रकार, गणेशोत्सव जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक अवसरों पर विद्युत साज-सज्जा के लिए नियमानुसार अस्थाई कनेक्शन लेना न केवल आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है बल्कि यह समाज की बिजली आपूर्ति को भी सुरक्षित रखता है।










कोई टिप्पणी नहीं

एक टिप्पणी भेजें

© all rights reserved by Vipin Shukla @ 2020
made with by rohit Bansal 9993475129